अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की अर्जी को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उसने कोरोना के आधार पर अंतरिम जमानत अर्जी दाखिल की थी।दिल्ली हाई कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड डील आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को मिशेल की याचिका पर सुनवाई के बाद आरोपी को दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहा था।
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याचिका में मिशेल ने कोरोना वायरस के बढ़ते ख़तरे को जमानत का आधार बनाया है।मिशेल ने अपनी याचिका में कहा है कि उसका स्वास्थ्य पहले से खराब है ऐसे में उसे किसी दूसरे कैदी के मुकाबले कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है । लिहाज़ा उसे जमानत दी जाए। याचिका में उसने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को भी आधार बनाया था जिसमें जेलों से कैदियों को रिहा करने को कहा गया है।
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