दिल्ली-सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए हुई राष्ट्रीय प्रवेश एवं प्रात्रता परीक्षा-नीट का परिणाम 16 अक्टूबर को घोषित करने के आदेश दिये हैं। न्यायालय ने कोविड-19 के नियंत्रण क्षेत्रों में रहने वाले उन सभी छात्रों के लिए कल नीट परीक्षा कराने के भी आदेश दिये हैं जो पहले करायी गई परीक्षा में शामिल नहीं हो पाये।
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इससे पहले सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को बताया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी उन सभी छात्रों के लिए नीट परीक्षा करायेगी जो कोविड-19 के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में फंसे होने या स्वयं कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण पहले परीक्षा नहीं दे पाए। ऐसे छात्रों के लिए नीट की परीक्षा कराई जायेगी। नीट देश की सर्वाधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में एक है जिससे छात्रों को सर्वाधिक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश का अवसर मिलता है।
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