Home छत्तीसगढ़ तहसील कार्यालय परिसर में स्तिथ दो स्टाम्प वेन्डरों के लाईसेंस निलंबित

तहसील कार्यालय परिसर में स्तिथ दो स्टाम्प वेन्डरों के लाईसेंस निलंबित

तहसील कार्यालय परिसर में स्तिथ दो स्टाम्प वेन्डरों के लाईसेंस निलंबित

बलौदाबाजार-बलौदाबाजार तहसील कार्यालय परिसर में कार्यरत दो स्टाम्प वेन्डरों का लाईसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबित वेन्डरों में रामप्रकाश बघेल एवं यशवन्त खुन्टे शामिल हैं। जिला पंजीयक ने प्राप्त शिकायतों की जांच के बाद आज निलम्बन की कार्रवाई की है। स्टाम्प वेन्डरों पर पक्षकारों से निर्धारित मूल्य से ज्यादा कीमत वसूलने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायतों की जांच में आरोप प्रारंभिक रूप से सही पाये गये हैं।

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कलेक्टर ने कहा है कि स्टाम्प में जो मूल्य अंकित होते है, वेन्डरों को उसी मूल्य पर पक्षकारों को बेचा जाना है। इससे अधिक मूल्य पर यदि कोई वेन्डर बेचने का प्रयास करे तो संयुक्त जिला कार्यालय स्थित जिला पंजीयक कक्ष क्रमांक 97 में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा कार्यालय के मोबाईल नम्बर (70244-90088) पर कार्यालयीन समय में भी शिकायत की जा सकती है। इस सिलसिले में स्टाम्प वेन्डरों के काम-काज का निरीक्षण करने के लिए जिला पंजीयक ने आज से तहसील कार्यालयों का दौरा भी शुरू कर दिये हैं।

आपदा पीड़ितों को आर्थिक सहायता

बलौदाबाजार-प्राकृतिक आपदा से मृत 3 लोगों के निकट परिजनों के लिए 12 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए 4-4 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने राजस्व पुस्तक परिपत्र की धारा 6-4 के तहत 9 जुलाई को ये स्वीकृतियां प्रदान की हैं।

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जिला कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार लाभान्वित हितग्राहियों में राधा बाई

पति स्व डेरहा राम साहू ग्राम बनसांकरा तहसील सिमगा,आजू राम पिता

धनऊ पात्रे ग्राम औरेठी तहसील सिमगा,जीवन लाल निषाद पिता केजुराम निषाद

ग्राम तेंदुभाठा तहसील सिमगा शामिल हैं। हितग्राहियों के निकट परिजनों के

सांप काटने,पानी में डूबने अथवा आकाशीय बिजली के चपेट में आ जाने से मौत हो गई थी।

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