Home छत्तीसगढ़ वैधता 30 जून तक बढ़ी मोटरयान सम्बंधित दस्तावेजों की

वैधता 30 जून तक बढ़ी मोटरयान सम्बंधित दस्तावेजों की

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फ़ाइल फोटो

रायपुर :पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर कहा गया है कि लॉक डाउन के दौरान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार,नई दिल्ली की सलाह अनुरूप मोटरयान अधिनियम,1988 एवं केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 से सम्बंधित दस्तावेजों की वैधता 1फरवरी, 2020 को समाप्त हो गई है या 30 जून, 2020 तक समाप्त हो जाएंगी , उन्हें 30 जून, 2020 तक वैध माना जाये.

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उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने हेतु लॉक डाउन हेतु गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाईड लाईन को पूर्ण रूप से जारी करना, शासन द्वारा आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और उत्पादन के लिए सामान/कार्गो के परिवहन हेतु वाहनों को अनुमति दिया जाना ,लॉक डाउन और शासकीय परिवहन कार्यालय के बंद होने के कारण नागरिको को वैधता के नवीनीकरण में कठिनाई को देखते हुए उक्त निर्देश जारी किए गए हैं.

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लैब टेक्निशियन की अस्थाई भर्ती हेतु 23 मई तक आवेदन आमंत्रित

गरियाबंद: कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिये कोविड-19 संक्रमितों की जांच हेतु लैब टेक्निशियन की अस्थाई भर्ती कर पदस्थापना किया जाएगा।इसके लिए 10 लैब टेक्निशियन की अस्थाई भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित की गई है.

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जारी विज्ञापन का अवलोकन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के सूचना पटल एवं जिले की वेबसाईट में किया जा सकता है। इच्छुक आवेदक अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में सम्पूर्ण सुस्पष्ट दस्तावेजों के साथ ई-मेल आईडी – सीएमएचओएचआरजीएआर एड द रेड जीमेल डॉट कॉम में अथवा व्हाट्सएप नंबर 7724091808 में 23 मई 2020 तक प्रेषित कर सकते है.

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