शहर के अलग अलग वार्डों के नौ स्थानों पर 26 मार्च से लगेगा सब्जी बाजार

महासमुंद। 25 मार्च, लॉग डॉउन के बावजूद शासन द्वारा शहर के नागरिकों को राहत देते हुए अलग अलग वार्डों के नौव स्थानों पर गुरुवार 26 मार्च 2020 से सब्जी बाजार लगाया जाएगा। प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक लोगों को सब्जियां उपलब्ध होगी। वैश्विक महामारी के मद्देनजर 21 दिनों के लिए पूरा देश को लॉग डॉउन किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ शासन ने लोगों के रोजमर्रा की आवश्यकताओं के ध्यान में रखते हुए जिला दण्डाधिकारी सुनील कुमार जैन के आदेश पर शहर के नौव स्थानों को चिन्हित किया गया है। इन स्थानों पर नागरिकों को प्रतिदिन सब्जी उपलब्ध होगी। वहीं जिला प्रशासन द्वारा सब्जी विक्रेताओं को होम डिलीवरी को प्राथमिकता देने को कहा गया है। साथ ही विक्रेताओं को विक्रय स्थल पर हेंडवाश की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

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नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुनील कुमार चंद्रवंशी, मूलचंद चोपड़ा, थाना प्रभारी राकेश खुटेश्वर सहित मुख्य नगर पालिका अधिकारी की मौजूदगी में एक बैठक आहुत की गई। उक्त बैठक में नियम एवं शर्तों के अधीन 09 स्थानों पर सब्जी बाजार लगाएं जाने के लिए स्थान चिन्हित कर स्वीकृति दी गई है। वार्ड क्रमांक 01, शंकर नगर डॉ. तिवारी के सामने से चमन चंद्राकर के घर तक सब्जी बाजार लगाया जाएगा। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 03, इमलीभाठा राठौर आंटा चक्की, वार्ड नंबर 08, शिव चौक नयापारा, वार्ड नंबर 11 न्यू मटन मार्केट, वार्ड नंबर 15, राम मंदिर, वार्ड नंबर 20, पुराना मंड़ी गंजपारा, वार्ड नंबर 28, मौहारीभाठा, वार्ड नंबर 29, सीटीआई रोड मलेरिया ऑफिस के पास तथा वार्ड नंबर 30, नया रावण भाठा में सब्जी का विक्रय किया जाएगा। विक्रेता प्रातः 07 बजे से 12 बजे तक लोगों को सब्जियां उपलब्ध कराएंगे। शासन द्वारा जारी सामाजिक दूरी के दिशा निर्देश का पालन करना होगा। इस दौरान क्रेता एवं विक्रेता के मध्य एक मीटर की दूरी पर रहकर क्रय-विक्रम करेंगे।

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विक्रेता विक्रय स्थल पर अपना मोबाइल नंबर चस्पा करेंगे। जिससे कि नागरिकों को होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध हो सके। विक्रेताओं को सब्जी के दरों में एकरूपता बनाए रखते हुए अवांछनीय रूप से दरों में वृद्धि नहीं की जाएगी। नगर पालिका द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही सब्जी बाजार लगाने की अनुमति होगी। निर्धारित स्थान से अन्य स्थानों पर बाजार लगाएं जाने पर सब्जी विक्रेताओं पर नियमानुसार आई.पी.सी. की धारा 188, 269, 270 तथा 271 के तहत जब्तीसहित कड़ी कार्यवाही की जाएगी। वहीं सब्जी विक्रेताओं को निर्धारित समय में सब्जी मंड़ी, सब्जी बाजार में पूर्ववत् सभी नियमों एवं शर्तों का पालन करना होगा। सभी विक्रेताओं सब्जी चिन्हित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था स्वयं को करनी होगी। उक्त स्थानों पर सामग्रियों के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों को निर्धारित समयावधि में करना होगा।

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