मेडिकल स्टोर्स की जांच के लिये टीम गठित

प्रतीकात्मक फोटो

बलौदाबाजार-जिले की सभी मेडिकल स्टोर्स में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए उपयोगी मास्क और सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित तहसीलदारों के नेतृत्व में तीन सददयीय जांच टीम गठित की गई है। टीम में मजिस्ट्रेट के साथ ही उस क्षेत्र के ड्रग इंस्पेक्टर भी शामिल किए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कार्तिकेया गोयल ने आम जनता को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखने के लिये सभी टीमों को मेडिकल दुकानों का सतत निरीक्षण कर मास्क एवं सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अन्तर्गत बलौदाबाजार तहसील की दुकानों के निरीक्षण के लिए तहसीलदार गौतम सिंह, नायब तहसीलदार मयंक अग्रवाल और ड्रग इंस्पेक्टर नीलिमा साहू को नियुक्त किया गया है। भाटापारा तहसील में जांच के लिए तहसीलदार  प्रवीण तिवारी, नायब तहसीलदार सौरव चौरसिया, ड्रग इंस्पेक्टर किशोर ठाकुर, सिमगा तहसील के लिए तहसीलदार हरिशंकर पैकरा, नायब तहसीलदार यशवंत राज़, ड्रग इंस्पेक्टर नीलिमा साहू है

पलारी तहसील में तहसीलदार इंदिरा मिश्रा, नायब तहसीलदार कुणाल पांडेय, ड्रग इंस्पेक्टर किशोर ठाकुर, कसडोल तहसील के लिए तहसीलदार शंकरलाल सिन्हा, नायब तहसीलदार श्रीधर पण्डा, ड्रग इंस्पेक्टर किशोर ठाकुर तथा बिलाईगढ़ तहसील के लिए तहसीलदार अमित श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार ममता ठाकुर और ड्रग इंस्पेक्टर किशोर ठाकुर को दुकानों की जांच की जवाबदारी सौंपी गई है। कोरोना वायरस के सम्बन्ध में आम जनता नियंत्रण कक्ष के फोन नम्बर 07727-223532 पर जानकारी दे सकते है। यह कक्ष दिन-रात काम करेगा।

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जिले मे धरना,प्रदर्शन,रैली, सभाएं, जुलूस आदि 5 अप्रैल तक प्रतिबंधित

 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्तिकेया गोयल ने नोवल कोरोना वायरस (कोविड 19)संक्रमण की संभावनाओं को देखते हुए जिले मे किसी भी तरह के धरना, प्रदर्शन, रैली, सभाएं, जुलूस आदि को 5 अप्रैल तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। यदि किसी परिस्थिति में धरना प्रदर्शन, रैली, सभाएं, जुलूस आदि की आवश्यकता होगी तो कलेक्टर की अनुमति लेना अनिवार्य है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्तिकेया गोयल ने कहा है कि अनुभाग, तहसील और विकासखण्ड़ स्तर में धरना प्रदर्शन,रैली सभाएं, जुलूस आदि की आवश्यकता होगी, तो अनुविभागीय दण्डाधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होने जिले के सभी अनुविभागी दण्डाधिकारी से कहा है कि वे किसी भी परिस्थिति में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के अनुमति के बिना धरना, प्रदर्शन, रैली, सभाएं जुलूस आदि की अनुमति नही देगें।

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