Home छत्तीसगढ़ बलौदा बाज़ार जिला स्तरीय प्रावीण्य सूची में प्रथम आने वाले छात्रों का सम्मान

जिला स्तरीय प्रावीण्य सूची में प्रथम आने वाले छात्रों का सम्मान

कलेक्टर ने कहा कि इन मेधावी बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिए जिला प्रशासन द्वारा हरसंभव सहयोग किया जायेगा

430610_030799

बलौदाबाजार-कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने आज कक्षा दसवीं बोर्ड की जिला स्तरीय प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान हासिल करने वाले दो छात्रों  सुनील निषाद एवं सौरव वर्मा का सम्मान किया। संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम में कलेक्टर ने दोनो मेधावी छात्रों को स्मृति चिह्न भेंटकर उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।

कलेक्टर ने कहा कि इन मेधावी बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिए जिला प्रशासन द्वारा हरसंभव सहयोग किया जायेगा। गौरतलब है कि जिले की सिमगा तहसील के शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल तुलसी के छात्र  सुनील निषाद एवं भाटापारा तहसील के स्वामी आत्मानंद विद्यापीठ देवरी के छात्र सौरभ वर्मा ने संयुक्त रूप से जिले की प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान हासिल किये हैं। दोनों छात्रों ने 600 पूर्णांक में 581 नम्बर लेकर 96.83 प्रतिशत अंक बनाये हैं। दोनों को गणित विषय में 100 में 100 अंक मिले हैं। दोनों मेधावी बालक गणित विषय लेकर आगे की पढाई करने के इच्छुक हैं।

इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी आर.के.वर्मा, सहायक संचालक शिक्षा बरतराम पटेल सहित स्कूल के शिक्षक एवं बच्चों के अभिभावक उपस्थित थे। कलेक्टर ने बच्चों के माता-पिता एवं शिक्षकों को भी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए बधाई एवं धन्यवाद दिया।

 

परिवहन विभाग की एकमुश्त निपटान योजना

 

बलौदाबाजार-राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने व्यावसायिक वाहन मालिकों को उनके बकाया राजस्व जमा कराने के लिए छूट का एक शानदार मौका दिया है। जिले के आरटीओ एल.एस.लकड़ा ने बताया कि एकमुश्त निपटान योजना के अंतर्गत वाहन मालिक अपने बकाया कर, शास्ति एवं ब्याज की राशि जमाकर छूट योजना का लाभ उठा सकते हैं।

योजना के अंतर्गत लाभ लेने की अंतिम तिथि इस साल 30 सितम्बर 2020 निर्धारित की गई है। उन्होंने योजना का ब्यौरा देते हुए बताया कि तिमाही एवं मासिक कर देय वाहनों में 31 मार्च 2013 तक वाहन में अधिरोपित लंबित कर की राशि, शास्ति एवं ब्याज में पूर्ण छूट प्रदान की गई है।

त्रैमासिक कर एवं मासिक कर देय वाहनों में 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट मिलेगी। वाहनों में लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगी।

 

जुड़िये मसे :-***

WatsApp https:FLvSyB0oXmBFwtfzuJl5gU

To Read More News, See At The End of The Page-