युद्ध में घायल सैनिकों के लिए सरकारी आवास की सुविधा को तीन माह से बढ़ाकर की गई एक वर्ष

दिल्ली-रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य कर्मियों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से युद्ध में घायल सैनिकों के लिए सरकारी आवास सुविधा को तीन माह से बढ़ाकर एक वर्ष करने का निर्णय लिया है। सशस्त्र बलों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा की थी।

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फिलहाल, मृत सैन्य कर्मियों का परिवार/उनकी विधवा दो वर्ष की अवधि के लिए सरकारी आवास की सुविधा पाने के लिए अधिकृत हैं, जिसे 1999 एवं 2006 की नीतियों के अनुसार मामले की उपयुक्तता के आधार पर एक वर्ष और छह माह की अतिरिक्त अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

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जबकि, मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, कार्रवाई के दौरान घायल होने और इस कारण से सेवा से अमान्य किए गए सैन्य कर्मियों के संदर्भ में सरकारी आवास की सुविधा केवल तीन माह की अवधि के लिए ही स्वीकृत है।