असम सरकार 1 वर्ष की अवधि के लिए गुटखा, पान मसाला या तंबाकू या निकोटीन युक्त किसी भी चबाने वाली सामग्री के निर्माण, भंडारण, परिवहन, प्रदर्शन, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाती है.


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