Home छत्तीसगढ़ श्रमिक सियान सहायता योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा

श्रमिक सियान सहायता योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा

इस योजना के माध्यम से निर्माण श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.

श्रमिक सियान सहायता योजना के लिए ऑनलाइन/ऑफलाइन देना होगा आवेदन
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महासमुंद- छत्तीसगढ़ प्रदेश के श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से निर्माण श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की सदस्यता छत्तीसगढ़ भवन और सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त अधिनियम 1946 के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु सीमा पूरी कर चुके निर्माण श्रमिकों की मंडल की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है।

ऐसे में निर्माण श्रमिक जो मंडल की सदस्यता से निवृत्त होने वाले हैं उनके बेहतर जीवन यापन के उद्देश्य से निवृत्त होने से पूर्व मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है।

श्रमिक जागरूकता सम्मेलन में उनके अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक

श्रम अधिकारी जीके पांडेय ने बताया कि महासमुंद ज़िले में इस योजना में 26 श्रमिक सियान पंजीकृत है। परीक्षण उपरांत 10 श्रमिक सियान को 20-20 हज़ार की एक मुश्त राशि प्रदाय की गई है। शेष श्रमिक सियान के दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निर्माण श्रमिकों को मंडल की सदस्यता से निवृत्त होने से पहले बेहतर जीवन यापन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में 10,000 रुपए की एकमुश्त राशि प्रदान की जा रही थी।

नए वर्ष के अवसर पर राजधानी रायपुर के चावड़ी में मजदूरों से भेंट करते हुए मुख्यमंत्री  ने मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की थी। श्रमिकों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन करना होगा। अधिक राशि प्राप्त कर श्रमिक अपना जीवन यापन उच्च तरीके से कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

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