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किशनपुर हत्याकांण्ड मामले में जांच होगी 2 माह में- महिला आयोग अध्यक्ष किरणमयी

आयोग ने किया महासमुन्द जिले के शत्-प्रतिशत् प्रकरणों का निराकरण

किशनपुर हत्याकांण्ड मामले में जांच होगी 2 माह में- महिला आयोग अध्यक्ष किरणमयी

महासमुन्द-छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डाॅ. किरणमयी नायक ने आज जिला कार्यालय महासमुन्द के सभाकक्ष में महिलाओं से सम्बंधित 15 प्रकरणों पर जन सुनवाई की। जिसमें से 12 प्रकरणों का नस्तीबद्ध किया गया साथ ही 3 प्रकरण को निगरानी में रखा गया। इस अवसर पर राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त सदस्य अनिता रावटे, जिला पंचायत अध्यक्ष उषा पटेल उपस्थित थी।

आज की सुनवाई में किशनपुर उपस्वास्थ्य केन्द्र में 31 मई 2018 को घटित विभत्स हत्याकांड मामले पर जिसमें पूरा परिवार पति-पत्नी एवं उनके दोनो बच्चों की निर्मम हत्या हुई थी। इस पर राज्य महिला आयोग अध्यक्ष किरणमयी द्वारा पूर्व आदेश के आधार पर पुलिस विभाग द्वारा सत्र न्यायालय महासमुन्द से अनुमति मांगी गई थी, जिसमें फोरेंसिक एक्स्पर्ट डाॅ. सुनन्दा ढेंगे एवं अधिवक्ता समीम रहमान को घटना स्थल की जांच एवं अन्वेषण के लिये आयोग द्वारा अनुमति प्रदान करने को कहा गया था। जिसमे जांच अन्वेषण की अनुमति न्यायालय द्वारा 20 जुलाई 2021 को प्रदाय की गई है।

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जिसमें आवेदिका पक्ष ने शिकायत किया है कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे व साक्ष्य पुलिस द्वारा पूरी तरह से जांच नहीं की गई है ऐसी आशंका प्रतीत है। इस संपूर्ण मामले की जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए फोरेंसिक एक्स्पर्ट डाॅ. ढेेंगें एवं अधिवक्ता रहमान को 02 माह का समय आयोग द्वारा दिया गया है। इस जांच में उनके सहयोग के लिए थाना प्रभारी पिथौरा को अधिकृत किया गया है। जिसमें वे फोरेंसिक एक्सपर्ट डाॅ. ढेंगें के साथ सम्र्पूण जांच प्रक्रिया में सहयोग करेंगे। इस प्रकरण की निगरानी राज्य महिला आयोग की सदस्य अनिता रावटे करेंगी।

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एक अन्य प्रकरण में उभयपक्ष उपस्थित दोनो पक्षों के बीच समझौतानामा के लिये समय की मांग की गई। जिस पर आयोग ने छः माह का समय दिया है इसके अलावा उनकी निगरानी के लिये स्थानीय जनप्रतिनिधि को नियुक्त किया गया है।

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यह प्रकरण भरणपोषण से संबधित है। आयोग द्वारा अनावेदक को समझााईस दिया

जिस पर अनावेदक ने आवेदिका को 2500 रूपए प्रतिमाह देने को तैयार हुआ।

अनावेदक ने तत्काल आयोग के समक्ष आवेदिका को 1000 रूपए नकद दिया।

शेष 1500 रूपए भरणपोषण राशि देने महासमुन्द आयेगा व अपने बच्चे से मिलेगा।

आज की सुनवाई के अवसर पर संयुक्त कलेक्टर सुनील कुमार चंन्द्रवंशी,

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेंम्भुलकर, महिला एवं बाल विकास विभाग के

जिला कार्यक्रम अधिकारी समीर पाण्डेय सहित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

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