दिल्ली-गृह मंत्रालय ने गतिविधियों को फिर से खोलने के लिए 30-9-2020 को जारी दिशा निर्देशों को 30-11-2020 तक के लिए बढ़ा दिया है गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन से संबंधित दिशानिर्देश 24 मार्च 2020 को पहली बार जारी किए गए थे, उस वक्त से अभी तक कंटेनमेंट जोन के बाहर लगातार धीरे-धीरे गतिविधियों को दोबारा शुरू करने की छूट दी जा रही है।
अब तक ज्यादातर गतिविधियों को फिर से खोलने की अनुमति मिल चुकी है। लेकिन ऐसी गतिविधियां जिसमें ज्यादा लोगों को एक जगह पर एकत्र होने की संभावना है, उन्हें चालू करने के लिए कुछ पाबंदियां अभी भी लगी हुई हैं। इन गतिविधियों को करने के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करना जरूरी है। इन गतिविधियों में मेट्रो रेल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिलिटी सेवाएं, धार्मिक स्थल, योग और दूसरे प्रशिक्षण संस्थान, जिम, सिनेमा हाल, इंटरटेनमेंट पार्क आदि शामिल हैं।
इसी तरह कुछ गतिविधियों को दोबारा पूरी तरह से खोलने में कोविड संक्रमण फैलने का काफी जोखिम है। ऐसे में राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को उन्हें फिर से खोलने के संबंध में खुद फैसले लेने की इजाजत दी गई है। राज्य इस संबंध में अपने आकलन और जरूरी मानक संचालन प्रक्रिया को देखते हुए फैसला कर सकते हैं। इन गतिविधियों में स्कूल, कोचिंग संस्थान, रिसर्च छात्रों के लिए राज्य और निजी विश्वविद्यालय खोलने, साथ ही किसी एक जगह पर 100 से ज्यादा लोगों को शामिल होने जैसे फैसले शामिल हैं।
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गृह मंत्रालय द्वारा 30-09-2020 को जब आखिरी दिशानिर्देश जारी किए गए थे, तो निम्नलिखित गतिविधियों को कुछ पाबंदियों के साथ खोलने की इजाजत दी गई थी.गृहमंत्रालय की इजाजत के बाद यात्रियों के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा,खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए तरणताल का इस्तेमाल,बिजनेस मीटिंग के लिए प्रदर्शनी हाल को खोलना सिनेमा/थिएटर/मल्टीप्लेक्स को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलना
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सामाजिक/शैक्षणिक/खेल/मनोरंजन/संस्कृति/धार्मिक/राजनीतिक कार्यक्रम सहित दूसरी सभाएं, जो बंद जगहों पर आयोजित की जाती है। लेकिन सभागार की 50 फीसदी से ज्यादा क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। साथ ही किसी भी सूरत में अधिकतम 200 व्यक्तियों को ही आयोजनों में शामिल किया जा सकेगा। इन गतिविधियों के संबंध में आगे कोई फैसला, परिस्थितियों के आकलन के बाद किया जाएगा।
कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर 2020 तक सख्ती से लागू रहेगा लॉकडाउन
कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर 2020 तक सख्ती से लॉकडाउन को लागू किया जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह के आधार पर जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन का निर्धारण कर सकेगा। कंटेनमेंट जोन बनाने का उद्देश्य संक्रमण की चेन को तोड़ना है। इसके लिए सख्त कदम उठाए जाए। इस दौरान कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी।
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कंटेनमेंट जोन के अंदर सख्ती के साथ सीमा निर्धारण किया जाय, साथ ही वहां केवल जरूरी गतिविधियों को चालू रखने की केवल अनुमति दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन को चिन्हित कर उसकी जानकारी राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश के जिलाधिकारी की वेबसाइट पर डाली जाएगी। साथ ही उसकी सूचना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से भी साझा की जाय।
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राज्य/केंद्रशासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन को छोड़कर स्थानीय स्तर पर (राज्य/जिला/सब-डिविजन/शहर/ग्रामीण स्तर) केंद्र सरकार से सलाह किए बिना लॉकडाउन नहीं कर सकेंगे। किसी भी व्यक्ति या वस्तु का राज्य के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इस तरह के आवागमन के लिए अलग से किसी भी तरह की अनुमति/स्वीकृति/ई-परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी।
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