महासमुंद।मानव तस्करी व बंधुआ मजदूरी के नेटवर्क पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है । नाबालिग बालिका के शोषण और गर्भवती होने की सूचना से शुरू हुई जांच में महासमुंद पुलिस ने कथित मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी के संगठित नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में फैले इस नेटवर्क से जुड़े ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस के मुताबिक, 21 सितंबर 2026 को अस्पताल से मिले मेमो के बाद जांच शुरू की गई। पीड़िता और उसके परिजनों के बयान तथा प्रारंभिक जांच में मजदूरों को एडवांस राशि देकर दूसरे राज्यों में ईंट-भट्ठों पर भेजने, दबाव बनाकर काम कराने और नाबालिगों से मजदूरी कराने की जानकारी सामने आई।
जांच में पुलिस ने मुकेश चंद्राकर को कथित मुख्य आरोपी बताते हुए उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की पड़ताल की। पुलिस के अनुसार, गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को एडवांस देकर उन्हें ऋण के जाल में फंसाया जाता था और बाद में राज्य से बाहर ईंट-भट्ठों में काम के लिए भेजा जाता था। मामले में नाबालिगों के कथित शोषण और बाल मजदूरी के आरोप भी सामने आए हैं।

मानव तस्करी व बंधुआ मजदूरी मामले पर बड़ी कार्रवाई, 5 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस टीमों ने आरोपियों के आवासीय और व्यावसायिक ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 1 करोड़ 48 लाख 54 हजार 750 रुपये नकद, मजदूर पलायन से संबंधित रजिस्टर व डायरी, मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड सहित अन्य दस्तावेज जब्त किए गए। पुलिस का कहना है कि जब्त दस्तावेजों की जांच में बड़ी संख्या में मजदूरों के परिवहन और कथित बंधुआ मजदूरी से संबंधित जानकारी मिली है।
पुलिस ने मुकेश चंद्राकर, नसीम बानो उर्फ लता सबर, मनीष गुप्ता, नंदकुमार मोहंती उर्फ नंदू और पियुष अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। मामले में मोबाइल सीडीआर और बैंक खातों की भी जांच की जा रही है, ताकि नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और लेन-देन की जानकारी सामने आ सके।
यह कार्रवाई महासमुंद पुलिस द्वारा नुआपाड़ा पुलिस के सहयोग से की गई। थाना खल्लारी में अपराध क्रमांक 104/2026 के तहत बीएनएस की धारा 143(2), 143(3), 143(4) एवं 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है तथा पुलिस के अनुसार मामले में संगठित अपराध से संबंधित धारा 111 भी जोड़ी गई है। सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया जाएगा।
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