Home क्राइम शराब तस्करी सिंडिकेट पर पुलिस की कार्रवाई शराब सहित 7 आरोपी गिरफ्तार

शराब तस्करी सिंडिकेट पर पुलिस की कार्रवाई शराब सहित 7 आरोपी गिरफ्तार

नकली होलोग्राम और छत्तीसगढ़ स्टेट के नकली लेबल लगाकर भारी मात्रा में शराब तस्करी के संगठित सिंडिकेट का पर्दाफाश,महासमुंद, सारंगढ़, रायगढ़, जांजगीर जिले के क्षेत्र में फैला था शराब तस्कर सिंडिकेट का बिक्री नेटवर्क।

शराब तस्करी सिंडिकेट पर पुलिस की कार्रवाई शराब सहित 7 आरोपी गिरफ्तार

सरायपाली। शराब तस्करी सिंडिकेट मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में शराब  सहित 7 आरोपी को  गिरफ्तार किया है । जिले में अवैध शराब के परिवहन और बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक कंटेनर, डस्टर कार और आरोपियों के कब्जे से कुल 3,229 लीटर 860 मिलीलीटर शराब जब्त की है। जब्त शराब की कीमत करीब 22 लाख 15 हजार 120 रुपये बताई गई है। कार्रवाई में अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है।

पुलिस के अनुसार, कार्रवाई के दौरान डस्टर कार क्रमांक CG 04 PS 3481 से 25 पेटियों में 1,192 पौव्वा गोवा अंग्रेजी शराब बरामद हुई। इसकी कुल मात्रा 214 लीटर 560 मिलीलीटर और कीमत 1 लाख 43 हजार 40 रुपये है। वहीं आरोपी अमित पटेल के कब्जे से विभिन्न ब्रांड की 46 शराब की बोतलें बरामद की गईं, जिनमें कुल 34 लीटर 500 मिलीलीटर शराब थी।

इसी दौरान कंटेनर ट्रक क्रमांक HR-13-X-3220 की तलाशी में 345 पेटियों में भरी गोवा अंग्रेजी शराब मिली। इसमें कुल 2,980 लीटर 800 मिलीलीटर शराब थी, जिसकी कीमत 19 लाख 87 हजार 200 रुपये आंकी गई है। तीनों कार्रवाई को मिलाकर कुल 3,229 लीटर 860 मिलीलीटर शराब, जिसकी कीमत 22 लाख 15 हजार 120 रुपये है, जब्त की गई।

शराब तस्करी सिंडिकेट पर पुलिस की कार्रवाई शराब सहित 7 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस जांच में शराब तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों के नाम भी सामने आए। पुलिस के मुताबिक राजेश पटेल स्थानीय स्तर पर थोक बिक्री, अजित और अमित पटेल शराब की खरीद-बिक्री तथा विनय सिंह ठाकुर रायगढ़ क्षेत्र में नेटवर्क संचालित करने से जुड़े पाए गए। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद निवासी धीरज आहूजा को नकली होलोग्राम, लेबल और शराब की पैकिंग सामग्री उपलब्ध कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

जांच के दौरान आबकारी विभाग की ओर से नकली होलोग्राम और लेबल की पुष्टि किए जाने के बाद प्रकरण में फर्जीवाड़े एवं संगठित अपराध से संबंधित धाराएं भी जोड़ी गई हैं। पुलिस के अनुसार शराब की खरीद, परिवहन, बिक्री और नकली होलोग्राम से जुड़े पूरे नेटवर्क की कड़ियों की जांच की जा रही है।

मामले में अपराध क्रमांक 264/2026 के तहत धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट तथा धारा 111(2), 338, 336(3), 340(4) बीएनएस के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि शराब के साथ परिवहन में प्रयुक्त वाहनों और मोबाइल सहित कुल 50 लाख 30 हजार 120 रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।

पुलिस के अनुसार यह नेटवर्क महासमुंद, सारंगढ़, रायगढ़ और जांजगीर क्षेत्रों तक फैला हुआ था। मामले में आगे की जांच जारी है और शराब के स्रोत, आपूर्ति श्रृंखला तथा नकली होलोग्राम से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

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