कोरोना वायरस से मृत्यु होने की झूठी एवम भ्रामक सूचना देने वाले के खिलाफ अपराध दर्ज

हृदयघात से एक व्यक्ति की मृत्यु को कोरोना वायरस से मृत्यु होने की झूठी एवम भ्रामक सूचना टोल फ्री नंबर 104 में देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध किया गया अपराध दर्ज,सुहेला क्षेत्र में कोरोना वायरस का भ्रामक अफवाह फैलाने वाले आरोपी के विरुद्ध धारा 505 (1) (ख), 188 IPC, धारा 03 महामारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर की गई कार्यवाही

बलौदाबाजार-थाना सुहेला क्षेत्र अंतर्गत 20-मार्च को निवासरत एक 35 वर्षीय व्यक्ति की हृदयघात से मृत्यु हो गई थी। उसी दौरान ग्राम सुहेला निवासी योगेश वर्मा द्वारा, उक्त मृतक व्यक्ति की मृत्यु को क्षेत्र में कोरोना वायरस से मृत्यु होने का अफवाह फैलाया एवम शासन के टोल फ्री नंबर 104 में भी कोरोना से मृत्यु होने की झूठी सूचना दिया गया। जिसके बाद आसपास के गांव के लोगों एवं ग्रामों मे एक 35 वर्षीय व्यक्ति का कोरोना वायरस से मृत्यु होने का अफवाह फैल गया। योगेश वर्मा के इस कृत्य के कारण सुहेला क्षेत्र के जनमानस में कोरोना वायरस से मृत्यु होने की भ्रामक , झूठी अफवाह फैल गयी। आरोपी द्वारा वर्तमान परिवेश के इतने संवेदनशील मुद्दे को लेकर क्षेत्र में लोक शांति को भंग करने के लिए उकसाने का कोशिश किया गया.

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लोगों में कोरोना वायरस का डर भय व्याप्त कर, शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करने एवम शासन प्रशासन द्वारा भ्रामक सुचना प्रसारित नही करने संबंधी जारी आदेश का उल्लंघन करने से आरोपी योगेश वर्मा के विरुद्ध धारा 505 (1) (ख), 188 IPC, धारा 03 महामारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है. आरोपी को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जायेगा ।

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आम नागरिकों से भी अपील की जा रही है की थाना सुहेला एवं जिला बलौदाबाजार क्षेत्र में कोरोना वायरस का संक्रमित व्यक्ति अभी तक कि स्थिति में नहीं मिला है. स्वास्थ्य विभाग एवम प्रशासन द्वारा कोरोना पीड़ित मिलने पर अधिकृत रूप से जानकारी आम लोगों को दी जायेगी । ऐसे में कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस से संबंधित कोई भी अपुष्ट, अनाधिकृत झूठी भ्रामक सूचना, अफ़वाह सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से झूठी अफवाहों न फैलाये. ऐसा करते पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी । साथ ही आम जनता झूठे एवम भ्रामक अफवाहों से बचें सतर्क रहें सुरक्षित रहे ।

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