प्रवासी मजदूरों का ख्याल रखें सभी राज्य,गृह मंत्रालय ने जारी की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस

गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर राहत शिविरों में रह रहे प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए सु्प्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने को कहा। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के लिए कई मंत्रालयों को राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करने का भी निर्देश दिया।

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देश के विभिन्न भागों में राहत केंद्रों और शिविरों में रह रहे प्रवासी मजदूरों के कल्याण से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के मद्देनज़र, गृह मंत्रालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने और कोविड-19 से प्रभावी तरीके से लड़ने के लिए लाकडाउन उपायों को कार्यान्वित करने के लिए पत्र लिखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि देश के विभिन्न भागों में राहत केंद्रों/शिविरों में प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन, पीने के साफ पानी और स्वच्छता के लिए समुचित व्यवस्था के अतिरिक्त पर्याप्त चिकित्सकीय सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।

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इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षित परामर्शदाताओं और सभी पंथों से संबंधित सामुदायिक समूह के नेताओं को राहत केंद्रों या शिविरों का दौरा करना चाहिए और परेशान मजदूरों को समझाने का प्रयास करना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि पुलिस और प्रशासन द्वारा प्रवासी मजदूरों की चिन्ता और भय को समझा जाना चाहिए और उन्हें मानवीय तरीके से इन मजदूरों के साथ पेश आना चाहिए। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रवासी मजदूरों के कल्याण की गतिविधियों के पर्यवेक्षण के लिए पुलिस के साथ-साथ स्वयंसेवकों को भी जोड़ने का प्रयास करना चाहिए।

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