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MRP से अधिक कीमत पर नमक बेचने वालों पर 65 हजार रूपये का जुर्माना-

नापतौल विभाग द्वारा 362 संस्थानों का आकस्मिक निरीक्षण :

फाइल फोटो

रायपुर:राज्य शासन के नापतौल विभाग द्वारा 13 मई को राज्य के 6 जिलों के 362 संस्थानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया.

उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान नवा रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार नमक के पैकेट में उल्लेखित मूल्य से अधिक कीमत पर नमक बेचने वाले संस्थानों पर 65 हजार रूपये का जुर्माना किया गया है। निरीक्षण के दौरान 5 संस्थानों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है.

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नापतौल विभाग द्वारा रायपुर जिले के 138 दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया और एक प्रकरण दर्ज किया गया। इसी प्रकार दुर्ग जिले में 51 दुकानों का निरीक्षण किया गया।  बिलासपुर जिले में 84 संस्थानों का निरीक्षण किया गया एवं 2 दुकानों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया.

जगदलपुर जिले में 33 दुकानों का निरीक्षण किया गया और दो दुकानों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। रायगढ़ जिले में 8 एवं अम्बिकापुर जिले में 48 दुकानों का निरीक्षण किया गया.

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