Home छत्तीसगढ़ खल्लारी बना कन्टेनमेंट जोन 03 किलोमीटर की परिधि बफर जोन घोषित

खल्लारी बना कन्टेनमेंट जोन 03 किलोमीटर की परिधि बफर जोन घोषित

कटेंनमेंट जोन के चिन्हित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे

संक्रमण बहुल 8 क्षेत्र कॉंटेन्मेंट ज़ोन घोषित जोन में आने-जाने पर लगा प्रतिबन्ध

महासमुंद-जिले में कोविड-19 वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए हर स्तर पर व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डोमन सिंह ने बागबाहरा विकासखण्ड के ग्राम खल्लारी के संदिग्ध मरीजों की सेम्पल जाॅच रिपोर्ट पाॅजिटीव पाए जाने एवं पाँच से अधिक सक्रिय प्रकरण के कलस्टर पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए उक्त क्षेत्र के नीचे वर्णित चौहद्दी को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया हैं तथा उक्त कन्टेनमेंट जोन के अलावा 03 किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया हैं।

महासमुंद का वार्ड क्रमांक 07, नवापारा कन्टेंनमेंट जोन घोषित

ग्राम खल्लारी – उत्तर दिशा में नेशनल हाईवे-353, दक्षिण दिशा में अंतर्यामी का मकान, पूर्व दिशा में रामजी लाल का मकान और पश्चिम दिशा में वीरेन्द्र का मकान शामिल है। कन्टेन्टमेंट जोन में प्रावधान के अंतर्गत होगी कार्रवाई।
कटेंनमेंट जोन के चिन्हित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे।

सूरजपुर जिले में लापरवाह व्यापारियों की दुकानें किए गए सील

प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त क्षेत्र मेें घर पहुॅच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था के लिए पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आवश्यक सर्विलांस काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग एवं सैम्पल जांच आदि की कार्रवाई की जाएगी। कन्टेनमेंट जोन में तत्काल कार्रवाई के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए है।

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