महासमुंद-थाना पटेवा द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एक मारुति 800 कार क्रमांक एमपी 18बी 6893 से 6 पैकेट याने 11 किलो गांजा अवैध मादक पदार्थ गांजा जिसका बाजार मूल्य 01लाख 01हजार रुपए के साथ करीम नगर सुपेला भिलाई जिला दुर्ग के एक व्यक्ति के खिलाफ 20 बी एनडीपीएस एक्ट में जप्त कर आगे की कार्यवाही की गई
मिली जानकारी के मुताबिक़ कोरोना महामारी के लॉकडाउन के समय सीमावर्ती राज्य से अवैध शराब गांजा परिवहन प्रतिबंधित करने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया था जिनके अनुसार थाना पटेवा बस स्टैंड में 04 मई को चेकिंग पॉइंट लगाकर चेक किया गया तथा मुख्य मार्ग छोड़कर अपराधी गांव एवं जंगल के मार्ग से भी निकलने के अंदेशा में रायतुम रोड पर भी चेकिंग पॉइंट लगाया गया था ।
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रायतुम रोड पर एक हरे कलर की कार आते दिखी जिसको चेकिंग पॉइंट पर लगे कर्मचारियों द्वारा रोकने का प्रयास किया गया जो वाहन का चालक वाहन ना रोक कर आगे बढ़ा दिया एवं वाहन का चालक वाहन को अत्यधिक गति में भगा दिया जिससे वाहन कंट्रोल नहीं हुआ और मोड में जाकर पेड़ से टकरा गया वाहन क्षतिग्रस्त हो गया चेकिंग पॉइंट मौके पर पहुंचकर कार की तलाशी लिया तो उसमे 6 पैकेट वनस्पति गांजा मिला
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वाहन चालक से 11 किलो गांजा कीमत 110000 एवं मारुति 800 कार क्रमांक एमपी 18बी 6893 कीमत 30000 को 20 बी एनडीपीएस एक्ट में जप्त कर आरोपी के विरुद्ध थाना में अपराध क्रमांक 112/ 2021 कायम कर आरोपी परवेज खान पिता हसन खान (45)निवासी करीम नगर सुपेला भिलाई जिला दुर्ग को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा जाता है । उपरोक्त कार्यवाही में सहायक उपनिरीक्षक तिलकराम ठाकुर प्रधान आरक्षक जीवनलाल भंडारी एवं आरक्षक आशीष शामिल रहे।
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