Home खास खबर होली मिलन या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम की इस बार नही मिलेगी अनुमति

होली मिलन या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम की इस बार नही मिलेगी अनुमति

कोरोना को लेकर कलेक्टर ने जारी किए दिशा-निर्देश

महासमुंद – कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी डोमन सिंह ने जिले में कोविड -19 की रोकथाम एवं नियंत्रण एवं होली त्योहार के लिए गुरुवार 24 मार्च की देर रात 15 बिंदुओं की विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दिया है। कोविड के बढ़ते संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने यह बड़ा निर्णय लिया है । देर रात जारी आदेश के तहत जिले में होली मिलन या अन्य सार्वजनिक समारोह का आयोजन नहीं होगा।आदेश के मुताबिक होली पर पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे. साथ ही ज़िले के सभी पर्यटन स्थलों पर आम जनता का प्रवेश तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है. धार्मिक स्थानों पर व्यक्तिगत पूजा-पाठ हो सकेगा, दो पहिया वाहन और चार पहिया वाहन पर केवल दो और चार व्यक्ति ही बैठ सकेंगे। ध्वनि यंत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

होली त्यौहार के लेकर जारी किए गए दिशा-निर्देश,10 से ज्यादा लोगों के घूमने पर प्रतिबंध

कलेक्टर ने होली मिलन या अन्य प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम करने की अनुमति आगामी आदेश तक नही होगी । सभी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन और कार्यक्रमों को भी प्रतिबंधित कर दिया है। राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा जारी कोविड-19 नियंत्रण हेतु जारी निर्देश निर्देश का पालन किया जाना अनिवार्य होगा ।सार्वजनिक जगहों पर फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा ।

जेसीआई वांजलि ने मास्क व् सेनेटाइजर के संग होली मनाने की अपील
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समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम एवं त्योहार,सामाजिक.संस्क्र्तिक,राजनीतिक,खेलकूद,मेला. समारोह तथा अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम नही होंगे । होली मिलन, सार्वजनिक कार्यक्रमों की अनुमति नही होगी । होलिका दहन के दौरान केवल पांच लोग ही एक स्थान पर मौजूद रह सकते हैं. खेलकूद मेला समारोह, राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके अलावा कोरोना के मरीज की सघनता मिलने पर उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा।

हर किसी को बचना है व् अन्य लोगों को भी बचाना है कोरोना वायरस से -CM चौहान

उपरोक्त शर्तों का उल्लघंन करना पाया जाता है, तो भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्रवाई की जावेगी। कलेक्टर ने अपील की है कि कोविड-19 (कोविड वायरस) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जनसाधारण से अपील किया जाता कि पर्यावरण एवं स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए होली त्योहार अपने निवास पर परिवार के साथ रहकर मनाया जाए। होली में कम से कम पानी/लकड़ी का उपयोग किया जाए। होली त्योहार में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग, सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए हर्बल कलर का प्रयोग किया जाए।

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