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गृह मंत्रालय ने जारी किया नए दिशा निर्देश सिनेमा, स्कूलों, कोचिंग संस्थानों के लिए

गृह मंत्रालय 13105
फाइल फोटो

दिल्ली-गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में और गतिविधियों को फिर शुरू करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कल से लागू हो रहे इन दिशा निर्देशों में कुछ और गतिविधियों को फिर शुरू करने की छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन से बाहर सिनेमा हाल, थिएटर और मल्टी प्लेक्स को 15 अक्तूबर से 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ फिर खोलने की अनुमति दी गई है।

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सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया-एसओपी जारी करेगा। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए स्वीमिंग पूल खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए खेल मंत्रालय एसओपी जारी करेगा।

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मंत्रालय ने कहा कि अनलॉक-5 के दिशा निर्देशों के तहत स्कूलों, कोचिंग संस्थानों को फिर खोलने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 15 अक्तूबर के बाद चरणबद्ध ढंग से फैसला करने की छूट दी गई है। यह फैसला स्थिति के आकलन और नियमों का पालन करने के आधार पर संबंधित स्कूल और संस्थाओं के प्रबंधन के परामर्श के बाद किया जाएगा।

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