बलौदाबाजार- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुनील कुमार जैन ने दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 एवं 34 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1973 की धारा 144 सम्पूर्ण जिले में 22 सितम्बर दिन मंगलवार रात्रि 12 बजे से 29 सितम्बर, दिन मंगलवार के रात्रि 12 बजे तक तथा बलौदाबाजार भाटापारा जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में आज दिनांक तक 2274 से अधिक कोरोना वायरस (कोविड-19) पॉजिटिव मरीजों की पहचान हो चुकी है तथा प्रतिदिन लगभग 120-130 पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम हेतु लगातार प्रयासो के बावजूद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसी दशा में कोरोना वायरस की रोकथाम एवं चेन को तोड़ने हेतु संपूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है।
जिले की सभी सीमाएं 22 से 29 सितम्बर के रात्रि 12 बजे तक पूर्णतः सील
आज जारी किए गए आदेश के अनुसार बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की सभी सीमाएं 22 सितम्बर रात 12 बजे से 29 सितम्बर के रात 12 बजे की अवधि तक पूर्णतः सील रहेगी। इस अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। मरीज एवं मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलीवरी व्यवस्था को प्राथमिकता दिया जाएगा।
पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहनों व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस तथा एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहनों को ही पी.ओ.एल. प्रदान किया जाएगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
दुग्ध पार्लर व वितरण की समयावधि सुबह 8 बजे से सुबह 9.30 बजे तक एवं शाम 5.30 बजे से शाम 7.00 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान या पार्लर नही खोले जायेंगे। केवल दुकान या पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।
पैट शॉप एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से शाम 6.30 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति होगी। एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेसिंयाँ केवल टेलीफोनिक या ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेगें। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी।
जिले के सभी शराब दुकानें रहेंगे बंद इस अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिले के अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
केन्द्रीय,शासकीय,अर्द्धशासकीय एवं निजी कार्यालय भी रहेगें बंद
इस अवधि में जिले के अन्तर्गत सभी केन्द्रीय,शासकीय,अर्द्धशासकीय एवं निजी कार्यालय बंद रहेगें। सभी प्रकार की सभा, जुलुस,आयोजन आदि प्रतिबंधित रहेगें। होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड पॉजिटिव मरीजों को भोजन की समस्या उत्पन्न होने पर कोविड केयर सेंटर आवश्यकतानुसार भेजा जाएगा। आपात स्थिति में 07727-223532 नंबर पर आवश्यकतानुसार संपर्क किया जा सकता है।
अधिकारी-कर्मचारी की उपस्थिति अनिवार्य
कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आइसोलेसन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेगें। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें।
अपरिहार्य परिस्थितियों में बलौदाबाजार भाटापारा जिले से अन्यत्र जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 3 एवं दो पहिया वाहन में केवल 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। इस निर्देश का उल्लंघन किए जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेगें। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
यह आदेश कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नही होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाएं प्रदान करने वाले शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
उपर्युक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
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