50 पेटी म.प्र की गोवा शराब के साथ 4 अंतरराज्यीय शराब तस्कर पुलिस की गिरफ्त में

 अंतर राज्य शराब तस्कर गिरफ्तार महिंद्रा पिकअप एवं स्विफ्ट कार में 2509 50 पेटी 450 लीटर मध्य प्रदेश राज्य निर्मित शराब सहित चार आरोपी गिरफ्तार मध्य प्रदेश की शराब को छत्तीसगढ़ में खपाने के फिराक में थे चारों आरोपी

 

महासमुंदपुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार शुक्ला के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बागबाहरा लितेश सिंह के मार्गदर्शन में आज दिनांक 6 नवंबर को मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही की गई

पुलिस को सुचना मिली कि दो वाहनों में भरकर शराब भरकर पिथौरा की ओर से बागबाहरा की ओर ले जाने वाले हैं प्राप्त सूचना पर हमरा स्टाफ में शासकीय वाहन क्रमांक सीजी 03 6580 में वाहन जितेश चौहान, सुरेंद्र कुमार पांडे, कृष्ण कुमार यादव, अनीश पटेल को साथ में लेकर अवैध शराब रेड कार्यवाही के लिए बागबाहरा से पिथौरा रोड की ओर रवाना हुए जो वाहन एक साथ आए पहले सामने तरफ आया पिकअप उसके पीछे स्विफ्ट कार आया इसे रोकने का प्रयास किया गया तो स्विफ्ट कार के चालक द्वारा वाहन को तेज रफ्तार से वापस पिथौरा रोड की तरफ भागने लगे

जिसे पुलिस स्टाफ के द्वारा वाहन को घेराबंदी कर एवं कार को घटनास्थल में रोक कर दो वाहनों में सवार व्यक्तियों से पूछताछ किया वाहन में भी व्यक्ति सवार थे जिसे नाम पता पूछने पर चालक ने अपना नाम रितेश प्रधान पिता कांतिलाल प्रधान निवासी बेहरा डुमरी थाना झारबंध जिला बरगढ़ उड़ीसा तथा बगल में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम जगन्नाथ पिता गोपाल यादव 22 साल निवासी थाना पदमपुर जिला बरगढ़ उड़ीसा का होना बताया तथा कार में भी 2 व्यक्ति सवार थे दोनों व्यक्तियों का नाम पूछने पर चालक अपना नाम अरविन्द डालमिया पिता ओमप्रकाश डालमिया (44 ) निवासी पार्क सिटी मकान नंबर 14 कबीर चौक उड़ीसा रोड रायगढ़ तथा बगल की सीट में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम अंकित कश्यप पिता सुरेंद्र कश्यप (30) निवासी कोडार रोड दशरथ पान ठेला के पास बावली कुआं रायगढ़ का होना बताया

पिकअप वाहन की तलाशी लेने पर चालक हितेश प्रधान के द्वारा वाहन में रद्दी कागज भरा होना बताया जिसे वहां के डाला को खोल कर चेक किया गया तो पीछे में रखे 30 पेटी मध्यप्रदेश निर्मित अंग्रेजी शराब पाया गया तथा स्विफ्ट कार के पीछे को चेक करने पर डिक्की में रखे कुल 20 पेटी मध्यप्रदेश में अंग्रेजी शराब पाया गया उसके बारे में पूछताछ किया गया तो आरोपियों के द्वारा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में खपाने के उद्देश्य लाना बताया गया उक्त दोनों वाहनों के कुल 50 पेटी  कीमत 2,65,000 रुपए को सीलबंद किया गया आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजी कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक संजय सिंह राजपूत प्रधान आरक्षक पंडरिया चालक एकलव्य आरक्षक मुकेश मेहरा आरक्षक विक्रम लहरे आरक्षक वीरेंद्र तिवारी का विशेष योगदान रहा.