लॉक डाउन में लघु वनोपजों के संग्रहण,भंडारण और परिवहन को मिली सशर्त छूट

फाइल फोटो

बलौदाबाजार- लॉक डाउन की अवधि में लघु वनोपजों के संग्रहण, भंडारण,प्रसंस्करण और परिवहन को प्रतिबन्ध से मुक्त कर दिया गया है। राज्य में लघु वनोपजों के संग्रहण का मुख्य सीजन और वनवासियों की आजीविका का प्रमुख आधार को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने छूट का निर्णय लिया है। लेकिन उन्हें अपने काम-काज में में 3 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। वनोपजों को उन्हें खुले बाजार में नहीं बल्कि स्व सहायता समूह को ग्राम स्तर पर ही सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर बेचना होगा। ये समूह वनवासियों और संग्राहकों के घर-घर जाकर वन उत्पाद खरीदेंगी।

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उल्लेखनीय है कि राज्य के जंगलों में महुआ फूल, चिरौंजी जैसे खाद्य पदार्थ और हर्रा, बहेड़ा जैसे औषधीय महत्व के पदार्थों का संग्रहण सीज़न शुरू हो गया है। वनवासियों और संग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने लघु वनोपज एवं लाख उत्पादन में श्रमिकों और संग्राहकों को कार्य करने, संग्रहित वनोपजों को ग्राम स्तर पर स्व सहायता समूहों को बेचने, नियमानुसार प्रसंस्करण करने, वनोपजों का उपयुक्त वाहन से गोडाउन अथवा कोल्ड स्टोरेज तक परिवहन, भंडारण और रख-रखाव करने तथा भंडारित वनोपजों का खाद्य प्रसंस्करण केंद्र अथवा औषधि केन्द्रों तक इंटर-स्टेट परिवहन की अनुमति प्रदान की गई है।

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अनुमति के अंतर्गत उन्हें कोरोना वायरस से बचाव के उपायों का पालन भी साथ में करना होगा। तीन मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग, संग्राहकों के घर आकर वन उत्पाद की स्व सहायता समूह द्वारा खरीदी, मास्क पहन कर काम करना, प्रसंस्करण इकाई में 20 से ज्यादा लोगों से एक साथ काम नहीं लेना, ग्लव्स, केप तथा मास्क का उपयोग तथा हर एक घंटे में साबुन से हाथ धोने चाहिए

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