लगी रोक हटी:-राज्य शासन ने लोक सेवा पदोन्नति नियम में संशोधन की अधिसूचना जारी की

mantrly
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रायपुर-राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम में संशोधन की अधिसूचना और पदोन्नति में आरक्षण के लिए सौ बिन्दुओं का मॉडल रोस्टर जारी कर दिया गया है। इससे शासकीय सेवकों की माह फरवरी 2019 से रूकी हुई पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकेगी। अधिसूचना के अनुसार पदोन्नति में अब अनुसूचित जाति के शासकीय सेवकों को 13 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवकों को 32 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यह अधिसूचना 22 अक्टूबर 2019 के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 में किया गया यह संशोधन राजपत्र में अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रभावशील हो गया है। अब विभिन्न विभाग माह फरवरी 2019 से रूकी हुई पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न विभागों को इस संबंध में सर्कुलर भी जारी किया जा रहा है। संशोधित पदोन्नति नियम के अनुसार राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी से लेकर प्रथम श्रेणी तक के शासकीय सेवकों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। अधिसूचना के अनुसार पदोन्नति में अब अनुसूचित जाति के शासकीय सेवकों को 13 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवकों को 32 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

जारी अधिसूचना वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर द्वितीय श्रेणी के पदों पर, द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत पदों पर तथा द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति, तृृतीय श्रेणी के पदों पर, तृतीय श्रेणी के अंतर्गत पदों पर तथा चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत पदों पर पदोन्नति और योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर प्रथम श्रेणी के पदों से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति पर लागू होगा। इन पदों पर पदोन्नति में अब अनुसूचित जाति के शासकीय सेवकों को 13 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवकों को 32 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। अधिसूचना में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए मॉडल रोस्टर भी प्रकाशित किया गया है। यह मॉडल रोस्टर नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन, छत्तीसगढ़ सदन कार्यालय के लिए भी लागू होगा।