रायपुर के ये जगह कंटेंटमेंट जोन घोषित हुए

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रायपुर -भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर अंतर्गत खमतराई,थाना खमतराई में 01नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अपर कलेक्टर ने उक्त कंटेंटमेंट जोन के उत्तर-पूर्व में सोलपुरी मंदिर,उत्तर-पश्चिम मे सोलपुरी माता स्वागत द्वार और दक्षिण में रास्ता पूर्णतः बंद है,को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।

कालीबाड़ी,हनुमान नगर कंटेंटमेंट जोन घोषित

कालीबाड़ी,हनुमान नगर,थाना कोतवाली में नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।अपर कलेक्टर ने कालीबाड़ी,हनुमान नगर के कंटेंटमेंट जोन में पूर्व में गार्डन रास्ता,पश्चिम में बंद है,उत्तर में गर्ल्स हॉस्टल और दक्षिण में ताराचंद का मकान को कंटेंटमेंट जोन घोषित किया है।

फव्वारा चौक,बैरनबाजार कंटेंटमेंट जोन घोषित

फव्वारा चौक,बैरनबाजार थाना कोतवाली में 01 नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।अपर कलेक्टर ने पूर्व में हबीब मकान रास्ता,पश्चिम में बंद है,उत्तर में छोटी मस्ज़िद गली पास और दक्षिण में मोहम्मद इम्तियाज़ के रिक्शा गैरेज को कंटेंटमेंट जोन घोषित किया है।

इन कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल 01 द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिस्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी  आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगें।

प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित किया जावे।  आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये प्रवेश कर सकेंगें। अन्य किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होगे।कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

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