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तोड़फोड़ व आगजनी की घटना का जायजा लिया उपमुख्यमंत्री ने,बलौदाबाजार शहर में धारा 144 लागू

तोड़फोड़ व आगजनी की घटना का जायजा लिया उपमुख्यमंत्री ने

बलौदाबाजार:- प्रदर्शनकारियों के द्वारा सोमवार को संयुक्त जिला कार्यालय में की गई तोड़फोड़ व आगजनी की घटना का जायजा लेने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा रात्रि करीब 1:30 बजे बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनके साथ खाद्य मंत्री  दयाल दास बघेल एव राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा भी थे। उन्होंने कलेक्टर एव एसपी से घटना की विस्तृत जानकारी ली। साथ उन्होंने पूरे परिसर में हुई आगजनी, जिला पंचायत,कुटुंब न्यायालय एवं जनपद पंचायत कार्यालय सहित शहर का भी मुआयना कर नुकसानों का जायजा लिया।

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने घटना पर गहरा दुःख प्रकट किया। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश संबधित अधिकारियों को दिए है। उन्होने आगे कहा भारी संख्या में वाहनों को क्षति पहुंचा गया है। जिनमे से कुछ अपने कार्य के लिए पहुँचे गरीब लोगों एवं अधिकारी कर्मचारी के होंगे साथ ही शासकीय सम्पति को नुक़सान पहुँचाया गया है,रिकॉर्ड रूम में न जाने कितनी दस्तावेज जल चुकी है,बिल्डिंग को जला दिया गया है जो की बड़ी मुश्किल से तैयार होती है।

उन्होंने कहा कि सरकारी सम्पति को तबाह करने वाले की समाज के नहीं होते। पूरे प्रदेश में परम पूज्य बाबा गुरुघासीदास को माना जाता है वे श्वेत ध्वजवाहक हैं तथा शांति के प्रतीक हैं। विगत माह अमर गुफा में जैतखांभ को क्षति पहुँचायी गई थी इस पर पुलिस की जाँच से असंतुष्ट होकर समाज के लोगों ने जाँच की माँग की थी।

तोड़फोड़ व आगजनी की घटना का जायजा लिया उपमुख्यमंत्री ने

तोड़फोड़ व आगजनी की घटना का जायजा लिया उपमुख्यमंत्री ने

सभी प्रकार की चर्चा के पश्चात न्यायिक जाँच की घोषणा मुख्यमंत्री के निर्देश पर की गई थी।इस पर समाज के लोगो ने संतुष्टि ज़ाहिर करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए कार्यक्रम रखा था इसी दौरान असामाजिक तत्वों ने भीड़ में घुसकर घटना को अंजाम दिया है। जिसकी जाँच की जा रही है ,दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान आई जी अमरेश मिश्रा,संजीव शुक्ला, कलेक्टर के एल चौहान,एसपी सदानंद कुमार सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि गण सहित गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे।

बलौदाबाजार शहर में धारा 144 लागू

बलौदाबाजार:- बीते हुए घटना को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा केएल चौहान ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) एवं (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक रैली या जुलूस पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।अन्य जिले अथवा बाहरी व्यक्तियों का 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह का नगरपालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश दिनांक 10.06.2024 को रात्रि 9.00 बजे से दिनांक 16.06.2024 को मध्यरात्रि 12.00 बजे तक नगरपालिका सीमा क्षेत्र बलौदाबाजार में प्रभावशील होगा।

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