बलौदाबाजार:- घरेलु गैस कनेक्शन का व्यवसायिक उपयोग के पर खाद्य विभाग ने कार्यवाही करते हुए भाटापारा में 12 नग गैस सिलेंडर जप्त किया है ।
कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर जिले में खाद्य विभाग़ द्वारा घरेलु गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को प्रभारी जिला खाद्य अधिकारी अमित शुक्ला के नेतृत्व में भाटापारा नगर के विभिन्न होटलों एवं भोजनालयों में दबिश देकर घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करते पाए गए 12 नग घरेलु गैस सिलेंडर विभिन्न प्रतिष्ठानों से जप्त किया गया।
खाद्य अधिकारी ने बताया कि भाटापारा बस स्टैंड स्थित दादाभाई बिरयानी सेंटर से 03 नग बिलासपुर बिरयानी बस स्टैंड भाटापारा से 01 नग , शिफा बिरयानी से 01 नग लेटेस्ट बिरयानी सेंटर से 01 नग व्यावसायिक उपयोग करते पाए गए ।रमन चमन होटल से 01 नग, हर्षद रेस्टोरेंट से 03 नग, सिंह होटल से 02 नग व्यावसायिक उपयोग करते पाए गए उक्त सभी सिलेंडरों को जप्त कर बजरंग एच पी गैस एजेंसी भाटापारा को सुपुर्द किया गया जिसे द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(प्रदाय वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानो के उल्लंघन करने पर उक्त 14 भरे हुए घरेलू गैस (14.2 Kg) को जप्त कर कार्यवाही की गई। उन्होंने बताया कि घरेलु गैस कनेक्शन की व्यवसायिक उपयोग के विरूद्ध कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।
घरेलु गैस का व्यवसायिक उपयोग, खाद्य विभाग ने की कार्यवाही 12सिलेंडर जप्त
अरहर दाल एवं मिर्ची पाउडर में मिली मिलावट
बलौदाबाजार:-अमानक अरहर दाल एवं मिर्ची पाउडर पर जिले के दो दुकानदारों को कुल 40 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन से मिली जानकारी अनुसार पलारी विकासखंड के अंतर्गत ग्राम जुनवानी स्थित राजेश दाल भंडार में टीम द्वारा 19 जुलाई 2022 को निरीक्षण के दाैरान दाल के सैंपल लिया गया था।
उक्त सैंपल को जांच हेतु रायपुर स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया था। जिसमे सैंपल अमानक पाया गया। जिस पर दुकान के प्रोपाइटर वेदराम बंजारे पर 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह बलौदाबाजार नगर में स्थित कमलेश किराना स्टोर में टीम द्वारा 19 जुलाई 2022 को ही लूज मिर्ची पाउडर का सैंपल लिया गया था।
सैंपल को जांच के लिए रायपुर स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया था। जिसमे सैंपल अमानक पाया गया। जिस पर दुकान के प्रोपाइटर सागर साहू पर 15 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है। उक्त दोनो कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई है।
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