महासमुंद-जिला प्रशासन की अनुमति के बिना अब ज़िले में सभा, जुलूस, रैली व धरना-प्रदर्शन नहीं हो सकेंगे.प्रदर्शन से एक या दो दिन पहले जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट व संबंधित तहसील के एसडीएम कार्यालय में आवेदन करना होगा.
यदि बिना अनुमति के किसी विविध/निजी/ सार्वजनिक/ धार्मिक/ राजनीतिक / अन्य संगठनों अथवा संस्थाओं प्रदर्शन किया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. या अनुमति प्राप्त करने के पश्चात आयोजन का स्वरूप में परिवर्तन किया तो भी कार्रवाई होगी.
कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी निलेश कुमार क्षीरसागर कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था तथा शांति बनाए रखने की दृष्टि रखते हुए ज़िला प्रशासन की विधिवत अनुमति प्राप्त करने की परिपाटी पुन सख़्ती से लागू की जा रही है.
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ज़िला प्रशासन को रूट परिवर्तन, आम नागरिकों के आवागमन,बाज़ार व्यवस्था एवं सुरक्षा के उपाय करने तथा सुचारु रूप से प्रशासनिक व्यवस्था बनायें रखने में पर्याप्त समय मिल सकें. कलेक्टर ने बताया कि विभिन्न संस्थाओं/ संगठनों को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा . ज़िला प्रशासन द्वारा अनुमति देने अथवा नही देने के निर्णय से संबंधित को सूचित किया जाएगा.
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उन्होंने कहा कि सभी को लोकतांत्रिक तरीके से धरना-प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन
कुछ लोग इनकी आड़ में सरकारी संपत्तियों नुक़सान पहुँचाते है. इससे आम जनता को भी
परेशानी का सामना करना पड़ता है. प्रशासन ने निर्णय लिया है कि जिस किसी संगठन
व राजनीतिक दल को धरना-प्रदर्शन करना है, उसके आयोजक व जिलाध्यक्ष को प्रशासन
से अनुमति लेनी होगी.प्रदर्शन के दौरान कोई अप्रिय घटना होती है
तो आयोजक व संगठनों के पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे.
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