महासमुंद :- व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग को रोकने के लिए प्रशासन के निर्देश पर खाद्य विभाग ने नगर के विभिन्न होटलों और ढाबों में जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान कुल 29 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। जब्ती से संबंधित प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा कलेक्टर के निर्देश पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग की नियमित जांच की जा रही है। इसी क्रम में 11 मार्च 2026 को खाद्य विभाग की टीम ने महासमुंद शहर के कई होटल और ढाबों में निरीक्षण किया।
जांच दल में सहायक खाद्य अधिकारी हरीश सोनेश्वरी और मनीष यादव के साथ खाद्य निरीक्षक सुशील शर्मा, अविनाश दुबे और दिव्यांशु देवांगन शामिल थे। टीम ने संयुक्त रूप से शहर के विभिन्न होटल-ढाबों में घरेलू गैस सिलेंडरों के उपयोग की जांच की।
होटलों-ढाबों में घरेलू गैस सिलेंडरों के खिलाफ कार्रवाई 29 सिलेंडर जब्त
निरीक्षण के दौरान सोनी मिष्ठान भंडार से 10, नेमी भोजनालय से 5, सीमांचल होटल से 5, आरोग्य अमृततुल्य चाय सेंटर से 2, प्रांजल इडली सेंटर से 2, पिज्जा गैलरी से 1, अमय डोसा सेंटर से 1, टेस्ट ऑफ पंजाब रेस्टोरेंट से 1, चाय एंड चिल रेस्टोरेंट से 1 तथा एस सैंडविच सेंटर से 1 गैस सिलेंडर जब्त किया गया। इस प्रकार कुल 29 सिलेंडर जब्ती की कार्रवाई की गई।
जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 के नियमों का उल्लंघन करते हुए घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। इसी कारण जब्त सिलेंडरों का प्रकरण आगे की कार्रवाई के लिए कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
खाद्य विभाग ने सभी होटल और ढाबा संचालकों से अपील की है कि वे ईंधन के रूप में केवल व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का ही उपयोग करें। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे प्रतिष्ठानों की जांच आगे भी जारी रहेगी और घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करते पाए जाने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हमसे जुड़े :-
आपके लिए /छत्तीसगढ़
watsApp https:FLvSyB0oXmBFwtfzuJl5gU
Twitter:https:DNS11502659






































