रायपुर:छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना में पूर्व में जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन किया गया है। योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष की आयु कर दी गई है। इसके पहले पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री की आयु 18 वर्ष 6 माह तक निर्धारित थी। इस संबंध में कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है.
भगिनी प्रसूति सहायता योजना का नाम अब ‘मिनीमाता महतारी जतन योजना’ के नाम से होगा
कर्मकार कल्याण मंडल से अधिसूचना जारी
रायपुर: छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित भगिनी प्रसूति सहायता योजना में पूर्व में जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन किया गया है। अब इस योजना का नाम ‘मिनीमाता महतारी जतन योजना’ के नाम से होगा। योजना के नियम-शर्तें यथावत रहेंगे.