महासमुंद-ग्राम पंचायत लोहारडीह के जंगल में हिरण का शिकार करने वाले 4 शिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।इस मामले में पटेवा पुलिस ने आरोपियों से मृत हिरण, बंदुक व् अन्य सामग्री जप्त कर सभी को गिरफ्तार कर वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9,39(1),49,15,51 एवं 25 आम्र्स एक्ट के तहत कार्यवाही की है।
थाना पटेवा की टीम सघन गस्त एवं पेट्रोलिंग के दौरान एक बाइक टीवीएस विक्टर क्र0 सीजी 06 जी.जी/5831 को पटेवा लोहारडीह जंगल की ओर से आते देखा जो संदिग्ध लग रहा था, वाहन को रोकने का प्रयास किया जो नही रूका। गस्त पार्टी को संदेह हुआ और उस वाहन का पीछा करते हुये ओवरटेक कर बावनकेरा के रास्ते पर रोका गया, मोटर सायकल में दो व्यक्ति सवार थे। पुलिस टीम द्वारा रात्रि में जंगल की ओर से आने का कारण व वाहन मे क्या होना संबंधित पूछताछ करने पर गोलमोल जवाब देने लगा। टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ कर मोटर सायकल में रखे जुट की बोरी को खुलवाकर देखने पर एक हिरण मृत अवस्था मिला।
तेंदुआ शिकार मामले में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ Arms Act के तहत FIR दर्ज

मृत हिरण के संबंध में पूछताछ करने पर पटेवा जंगल में हिरण का शिकार करने स्वीकार किये और जंगल में विचरण कर रहे हिरण को देखकर बंदुक से गोली चलाकर मारना बताए। आरोपीगण पूछताछ पर हिरण तस्करी कर महंगे दामो पर बेचने की बात स्वीकार कियें।
इस मामले में 01. शकीम खान पिता जहीब खान(42) 02. जीमल खान पिता जल्ली खान(48)
03. मजीद खान पिता लुकमान खान(42) 04. रूंगु उर्फ नियाजउददीन पिता नशकशीन (40)
सभी बावनकेरा निवासी को गिरफ्तार किया गया है ।
उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला के निर्देशन पर अति. पुलिस अधीक्षक मेघा टेम्बुलकर,
अनु0अधिकारी(पु) महासमुंद कल्पना वर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कुमारी चंद्राकर,
दरबारी राम तारम , संजय सोनी, टीलक साहू, पन्ना लाल, आशीष जांगडे़ द्वारा की गई।
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