Home देश हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने याचिकाओं को किया खारिज

हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने याचिकाओं को किया खारिज

अध्यक्ष रेखा शर्मा का कहना है कि मैं महिलाओं के अधिकारों का प्रबल समर्थक हूं President Rekha Sharma says that I am a strong supporter of women's rights

हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने याचिकाओं को किया खारिज
sabhaar ANI

कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज दिए गए फैसले में कहा है कि हिजाब को इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं मानते हुए  प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

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इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का कहना है कि , मैं कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करती हूं, क्योंकि कुरान के अनुसार हिजाब सबसे पहले धार्मिक प्रथा नहीं है। जब कोई छात्र किसी संस्थान में प्रवेश करता है, तो उसे नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए।

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अध्यक्ष रेखा शर्मा का कहना है कि मैं महिलाओं के अधिकारों का प्रबल समर्थक हूं, मैं हमेशा कहती हूं कि महिलाएं कहीं भी, कुछ भी पहन सकती हैं, लेकिन अगर किसी संस्थान में एक समान कोड है, तो उसका पालन किया जाना चाहिए। छात्रों को धर्म, जाति या पंथ में विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वे कक्षाओं में वापस आएंगे।

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