Home छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी राजकीय, निजी विश्वविद्यालयों व् महाविद्यालयों के लिए दिशा-निर्देश जारी

प्रदेश के सभी राजकीय, निजी विश्वविद्यालयों व् महाविद्यालयों के लिए दिशा-निर्देश जारी

विद्यार्थियों की भौतिक उपस्थित तत्काल प्रभाव से होगी प्रतिबंधित Physical presence of students will be banned with immediate effect

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रायपुर-कोविड-19 की महामारी के संक्रमण को देखते हुए राज्य शासन ने प्रदेश के सभी राजकीय, निजी विश्वविद्यालयों एवं शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षा सत्र 2021-22 में अध्यापन एवं अध्ययन तथा परीक्षाओं के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021-22 के सेमेस्टर पद्धति वाले सभी पाठ्यक्रमों की प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाईन, ब्लैन्डेड मोड में आयोजित की जाए। विश्वविद्यालयों द्वारा इस संबंध में उनकी कार्य परिषद के अनुमोदन से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

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जारी निर्देश में कहा गया है कि विद्यार्थियों की भौतिक उपस्थिति तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करते हुए समस्त कक्षाओं का संचालन ऑनलाईन पद्धति से सुनिश्चित किया जाए। शैक्षणिक-अशैक्षणिक अमले को एक-तिहाई रोस्टर पद्धति से उपस्थित रहने का निर्देश जारी किया जाए। रोस्टर ड्यूटी वाले दिवसों पर शैक्षणिक अमले द्वारा शिक्षण कार्य महाविद्यालय से, एवं शेष दिवसों में निवास से ही ऑनलाईन अध्यापन कार्य महाविद्यालय के समय-सारिणी अनुसार नियत समय पर लिया जाये।

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दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि प्रदेश के सभी महाविद्यालय के गैर-शैक्षणिक कार्य रोस्टर ड्यूटी अनुसार उपस्थित कर्मचारियों द्वारा महाविद्यालय में उपस्थित होकर किया जायेगा किन्तु शेष समस्त कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम पद्धति से दूरभाष तथा ऑनलाईन प्रक्रिया से कार्यों में सहयोग करेंगे। किसी भी स्थिति में अधिकारी-कर्मचारी द्वारा अवकाश स्वीकृति कराये बिना तथा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय का त्याग नहीं किया जायेगा।

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