महामसुन्द-जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति महासमुंद में राष्ट्रीय निगमों द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सफाई कामगार वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विभिन्न योजनाओं में अब तक कुल 947 हितग्राहियों को राशि 16,09,79,921 रूपए (सोलह करोड़ नौ लाख उन्यासी हजार नौ सो इक्कीस रूपए) स्व-रोजगार के लिए ऋण स्वीकृत कर लाभान्वित किया गया। विभाग को किस्त की अदायगी में राशि 6,00,80,691 रूपए (छः करोड़ अस्सी हजार छः सौ इन्क्यानबे रूपए) मिले। ऋणी हितग्राहियों से शेष बकाया राशि 10,08,99,230 रूपए (दस करोड़ आठ लाख निन्यानबे हजार दो सौ तीस रूपए) की किस्त की वसूली शेष है।
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अधिकारियों ने बताया कि विभाग के अधिकारी-कर्मचारी ऋण हितग्राहियों से सतत् संपर्क कर ऋण वसूली के लिए प्रयास कर रहें हैं। इसके साथ ही संबंधित हितग्राहियों की कार्यालय द्वारा समय-समय पर नोटिस भी जारी किया गया है। इसके अलावा वकील द्वारा भी नोटिस भेजे गए है। आर.आर.सी के माध्यम से वसूली करने का प्रयास किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है किन्तु ऋणी हितग्राहियों द्वारा ऋण राशि जमा करने में रूचि नहीं लिया जा रहा है।
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समाचार के माध्यम से डिफाल्टर हितग्राहियों को सूचित किया जाता है कि ऋण वसूली नोटिस पत्र को अंतिम अवसर मानकर ऋण वसूली जमा करें। अन्यथा वसूली हेतु वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जैसे समाचार पत्रों में फोटोग्राफ्स सहित नाम प्रकाशन एवं सार्वजनिक स्थानों में डिफाल्टर हितग्राहियों की सूची चस्पा की जावेगी।
साथ ही आर.आर.सी. के माध्यम से जमानतदार के कृषि भूमि बंधक
संपत्ति नीलामी कुर्की की कार्यवाही की जाएगी। ऋण वसूली करने
हेतु शासकीय कर्मचारियों द्वारा लिया गया जमानतदारों के वेतन
कटौती करने विभाग प्रमुख को अंत्यावसायी विभाग द्वारा पत्र जारी किया जाएगा।
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