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छठ पूजा स्थलों पर केवल पूजा करने वाले व्यक्ति शामिल होंगे, जारी हुए दिशा- निर्देश

अनावश्यक भीड़ एकत्रित न होने देने की ज़िम्मेदारी आयोजन समिति की होगी

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महासमुंद-कलेक्टर कार्तिकेया गोयल  ने ज़िले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा 20 एवं 21 नवम्बर 2020 के आयोजन हेतु 11 बिंदुओं के दिशा-निर्देश जारी किया है। कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर के क्षेत्र में धार्मिक एवं अन्य कार्यक्रम के लिए जारी मानक संचालन प्रक्रिया ( Standard Operating Procedure ) का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को देखते हुए छठ पूजा के लिए अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि छठ पूजा स्थलों पर केवल पूजा करने वाले व्यक्ति शामिल होंगे। अनावश्यक भीड़ एकत्रित न होने देने की ज़िम्मेदारी आयोजन समिति की होगी। नदियों, तालाबों के गहरे पानी में जाकर पूजा करने की इजाज़त नहीं होगी। छठ पूजा स्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क/ सोशल एवं फ़िज़िकल डिस्टेसिंग के मापदंडो का पालन करना तथा समय समय पर सेनेटाइज़र का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
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जारी आदेश में कहा गया है की छठ पूजा स्थलों पर बच्चों, बुजुर्गों  के जाने की अनुमति नहीं होगी। आयोजन स्थल पर पान, गुटखा इत्यादि खाकर थूकना प्रतिबंधित रहेगा। उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त भारत सरकार, राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश/गाईड लाईन का पालन करना अनिवार्य होगा तथा उक्त आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उक्त निर्देशों के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी।
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