Home छत्तीसगढ़ मुन्नालाल टाण्डेय महासमुन्द कलेक्ट्रेट कार्यालय से भारमुक्त कर

मुन्नालाल टाण्डेय महासमुन्द कलेक्ट्रेट कार्यालय से भारमुक्त कर

महासमुन्द -महासमुन्द जिला कार्यालय में कार्यरत्  मुन्नालाल टाण्डेय ‘‘आडिटर’’ को कार्यालय आयुक्त के द्वारा इस आशय के दिए गए आदेश के परिपालन में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय महासमुन्द से आयुक्त रायपुर संभाग, रायपुर (मूल पदस्थापना) में उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु मंगलवार 22 सितम्बर को भारमुक्त कर दिया गया है। उक्त जानकारी जिला कार्यालय स्थापना शाखा द्वारा दी गई हैं।

जिले के 06 क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन से किया गया मुक्त

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  कार्तिकेया गोयल ने जिला मुख्यालय महासमुंद वार्ड नम्बर 10 ईमलीभाठा के दो क्षेत्र, पिथौरा तहसील के ग्राम मोहगांव, बागबाहरा तहसील के वार्ड नम्बर 11 बाजारपारा तेन्दुलोथा, नगर पंचायत पिथौरा के वार्ड नम्बर 06 एवं महासमुंद तहसील के ग्राम बिरकोनी को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया है। कलेक्टर के हस्ताक्षर से आज जारी आदेश में कहा गया है कि क्रमशः 26 अगस्त एवं 07 सितम्बर को वार्ड नम्बर 10 ईमलीभाठा के दो क्षेत्र, 08 सितम्बर को ग्राम मोहगांव एवं वार्ड नम्बर 11 बाजारपारा तेन्दुलोथा, 09 सितम्बर को नगर पंचायत पिथौरा के वार्ड नम्बर 06 एवं ग्राम बिरकोनी में कोरोना वायरस (कोविड-19) पाॅजिटिव पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। इन्हें अब कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 22 सितम्बर 2020 को प्रतिवेदित किया गया कि छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए कंटेनमेंट संबंधी दिशा-निर्देश के तहत संबंधित 06 कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में 14 दिनों की अवधि पूर्ण हो चुकी है एवं उपरोक्त कंटेनमेंट जोन में विगत 14 दिनों से कोई भी धनात्मक मरीजों की पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही धनात्मक मरीजों के सम्पर्क में आने वाले कुल 47 लोगों का सैम्पल जांच नकारात्मक (निगेटिव) प्राप्त हुआ है एवं सक्रिय सर्विलेंस सर्वे प्रपत्र के अनुसार किसी भी प्रकार के कोविड-19 से संबंधित धनात्मक प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने उपरोक्त 06 क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया गया है।

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