बलौदाबाजार-कोरोना के संक्रमण से बचाव में उपयोगी मास्क की मुनाफाखोरी करने वाले जिला मुख्यालय के एक दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर कार्रवाई के लिए कलेक्टर को अनुशंसा की गई है। तहसीलदार गौतम सिंह के नेतृत्व में गठित जांच टीम ने शिकायत के आधार पर दशहरा मैदान स्थित एवन डेली नीड्स एवं जनरल स्टोर्स दुकान में दबिश दी। मौके पर मौजूद खरीदार कुलदीप पटेल से पूछ-ताछ किया। उन्होंने बताया कि 30 रुपये प्रति नग के हिसाब से मास्क खरीदे गए हैं।
दुकानदार ने भी इस दर पर मास्क बेचना कबूल किया। उनके दुकान से 51 नग मास्क बरामद कर पंचनामा तैयार किया गया। कलेक्टर ने कार्रवाई के लिए जांच टीम की पीठ थपथपाई है तथा और तेज़ी से मुनाफाखोर तथा जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मौके का फायदा उठाकर आम जनता का शोषण करने वाले मुनाफाखोरों को बख्शा नहीं जाएगा।
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From Secretary Health, Chhattisgarh
यह देखने में आया है कि अपनी निजी सुरक्षा का एक तरीका मास्क होता है उसकी बाज़ार में बहुत कमी हो रही है. इतनी कमी कि अस्पताल कर्मियों को भी नहीं मिल पा रहे हैं. दूसरी तरफ बहुत सारे लोग सड़को और बाज़ार और मीटिंग्स में मास्क लगाये हैं.मास्क लगाने की ज़रुरत सिर्फ अस्पताल के स्वास्थय कर्मियों की है. इसके अतिरिक्त, वे मरीज़ जिनको बुखार और खांसी है और वे अस्पताल जा रहें हों, उन्हें भी लगाने की ज़रुरत है. यदि आप अस्पताल कोई अन्य परेशानी के लिए जा रहे हों, तो मास्क लगाने की कोई ज़रुरत नहीं है.
एक ज्यादा महँगा मास्क आता है जिसे हम N 95 मास्क कहते हैं . उसे सिर्फ कुछ स्वास्थय कर्मी जो ICU या लैब में काम कर रहे हों, वे ही लगाए, बाकी किसी को लगाने की ज़रुरत नहीं है.और हाथ धोना और दूसरों से 2 मीटर की दूरी बनाना ज्यादा ज़रूरी है
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