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सुप्रीमकोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा “कम उम्र के विधायक” के मामले पर

उच्‍चतम न्‍यायालय ने समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्‍मद आजम खान के पुत्र अब्‍दुल्‍ला खान के उत्‍तरप्रदेश विधानसभा का चुनाव रद्द करने के इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय के फैसले पर रोक लगाने से इन्‍कार कर दिया है। उच्‍च न्‍यायलय ने चुनाव लड़ने के लिए कम उम्र होने के कारण उनका चुनाव रद्द किया था। बहुजन समाज पार्टी के पराजित उम्‍मीदवार नवाज अली खान ने उन्‍हें रामपुर जिले के सुआर विधानसभा सीट से चुने जाने पर चुनौती दी थी।

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उच्‍चतम न्‍यायालय के मुख्‍य न्‍यायाधीश एस ए बोबड़े अध्यक्षता वाली खण्‍डपीठ ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्‍यायमूर्ति बी आर गवई और न्‍यायमूर्ति सूर्यकांत खण्‍डपीठ में शामिल है, पीठ ने कहा हैं कि संदेह दूर करने के लिए पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी क्योंकि स्‍कूल संबंधी दस्‍तावेज के अलावा कुछ ऐसे दस्‍तावेज प्रस्‍तुत किये गये हैं, जिसमें अब्‍दुल्‍ला खान को चुनाव लड़ने के योग्‍य पाया गया है।

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