पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 तक बढ़ी

 नई दिल्ली -केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन (स्थाई खाता संख्या) को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर मार्च 2020 कर दिया। इससे पहले यह तारीख मंगलवार 31 दिसंबर 2019 तक थी।

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर मार्च 2020 कर दिया है। इससे पहले यह तारीख आज यानी 31 दिसंबर 2019 थी। सीबीडीटी ने अपने ट्वीट के ज़रिए जानकारी दी है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 (ए)(ए) की उप -धारा दो के तहत पैन को आधार के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर 2019 से बढ़ाकर 31 मार्च 2020 की गई है।

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यह आठवीं बार है जब सीबीडीटी ने आधार के साथ पैन को जोड़ने की समयसीमा को बढ़ाया है। पिछले साल सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया था।

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