पार्षद प्रत्याशियों को देना होगा अपने चुनाव खर्च का हिसाब –

महासमुंद: जिला कार्यालय सभाकक्ष में आज नगरीय निकाय निर्वाचन 2019 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से नियुक्त व्यय प्रेक्षक श्रद्धा थवाईत ने महासमुन्द, बागबाहरा एवं तुमगांव के नियुक्त व्यय संपरीक्षक लेखा टीम के अधिकारियों की बैठक ली इस अवसर पर अपर कलेक्टर  आलोक पाण्डेय, जिला कोषालय अधिकारी  डीपी वर्मा, पंचायत विभाग के उपसंचालक  एसआर बेलदार सहित लेखा टीम के अधिकारी उपस्थित थे.

व्यय प्रेक्षक थवाईत ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पहली बार पार्षद पद के प्रत्याशियों के लिए निर्वाचन में व्यय की सीमा इस बार निर्धारित की गई है। उन्होंने लेखा टीम के अधिकारियों को बताया कि पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को अपना नाम निर्देशन पत्र भरने के पहले एक अलग से बचत खाता अनिवार्य रुप से खोलना होगा। चुनाव का खर्च इसी बैंक खाते में से करना होगा। प्रत्याशियों के व्यय पर नजर रखने व परीक्षण के लिए आप नियुक्त किए गए हैं। जो समस्त व्ययों का आंकलन करेंगे.

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प्रत्याशी के खर्च का लेखा रखना होगा तथा उसे नाम वापसी की तारीख 9 दिसम्बर से मतदान की तारीख 21 दिसम्बर के बीच दो बार अपना व्यय लेखा रजिस्टर निर्वाचन व्यय संपरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। प्रत्याशी के संबंध में दो बार से अधिक बार जांच की आवश्यकता होने पर निर्वाचन व्यय संपरीक्षक संबंधित प्रत्यशी को व्यय लेखा प्रस्तुत कर सकेंगे। प्रत्याशी द्वारा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर व्यय लेखा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा इसे लापरवाही या असावधानी को गंभीर चूक माना जाएगा। प्रत्याशियों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में व्यय के लिए सामग्री व सेवाओं की कलेक्टर द्वारा निर्धारित मानक दरों की सूची प्राप्त करना होगा.