पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से अब ग्राहक निकाल सकते है 10,000 रुपए

नई दिल्ली-भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 23 सितंबर, 2019 के अपने आदेश द्वारा पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई के निदेशक मंडल को रद्द करते हुए आरबीआई  ने जय भगवान भोरिया को बैंक का प्रशासक नियुक्त किया है। श्री भोरिया को बोर्ड की तमाम शक्तियां प्रदान की गई हैं।

आरबीआई की 26 सितंबर, 2019 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जमाकर्ताओं को बैंक से 1000 रुपये निकालने की अनुमति दी गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। आरबीआई के सभी निर्देश छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे।

जमाकर्ता अपनी किसी भी शिकायत के निवारण के लिए वेबसाइट www.pmcbank.com पर सम्‍पर्क कर सकते हैं या पूछताछ के लिए टोल फ्री नंबर 1800223993 पर कॉल कर सकते हैं।