चार नोडल अधिकारी एवं एक खाद्य निरीक्षक निलंबित

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उत्तर बस्तर कांकेर-धान खरीदी कार्य में लापरवाही बरतने के कारण कलेक्टर  के.एल. चौहान ने धान खरीदी कार्य के निरीक्षण व पर्यवेक्षण के लिए नियुक्त चार नोडल अधिकारियों और एक खाद्य निरीक्षक को निलंबित कर दिया है।

      धान उपार्जन केन्द्र चिखली के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं खरीदी केन्द्र के नोडल अधिकारी दीपांकर मिस्त्री द्वारा स्टेकिंग के नीचे विधिवत् डनेज नहीं लगवाना एवं विधिवत् स्टेकिंग नहीं कराया जाना पाया गया। इसी प्रकार पुराने बारदाने को नियमानुसार 60 एवं 40 के अनुपात में कृषकों को नहीं दिलाया गया, बारदानों के स्टाक पंजी का भी नियमित संधारण नहीं किया गया था, जिसका पर्यवेक्षण उनके द्वारा नहीं किया गया और न ही रिर्पोटिंग की गई। इस प्रकार साैंपे गये दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरते के कारण कलेक्टर के.एल चौहान द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा उनका मुख्यालय कार्यालय उप संचालक कृषि कांकेर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

      धान उपार्जन केन्द्र बांदे कॉलोनी के नोडल अधिकारी अभिजीत हालदार ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकार कुरेनार को स्टेकिंग के नीचे विधिवत् डनेज नहीं लगवाया गया एवं नये पुराने बारदानों को 60 एवं 40 के अनुपात में कृषकों को नहीं दिलाया गया, बारदानों के स्टाक पंजी का भी नियमित संधारण नहीं किया गया था, जिसका पर्यवेक्षण उनके द्वारा नहीं किया गया, जिसे घोर लापरवाही मानते हुए कलेक्टर के.एल चौहान द्वारा उन्हें निलंबित किया गया है तथा उनका मुख्यालय वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी पखांजूर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

      धान उपार्जन केन्द्र पीढ़ापाल के नोडल अधिकारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अमीत चौधरी द्वारा स्टेकिंग के नीचे विधिवत् डनेज नहीं लगवाया गया एवं नये पुराने बारदानों को 60 एवं 40 के अनुपात में कृषकों को नहीं दिलाया गया, बारदानों के स्टाक पंजी का भी नियमित संधारण नहीं किया गया था, जिसका पर्यवेक्षण उनके द्वारा नहीं किया गया और न ही रिर्पोटिंग की गई जिसे घोर लापरवाही मानते हुए कलेक्टर द्वारा उन्हें निलंबित किया गया है तथा उनका मुख्यालय वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी भानुप्रतापपुर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

      धान उपार्जन केन्द्र कापसी एवं सुरेली के नोडल अधिकारी सहकारिता निरीक्षक एस.प्रसाद द्वारा द्वारा स्टेकिंग के नीचे विधिवत् डनेज नहीं लगवाया गया एवं नये पुराने बारदानों को 60 एवं 40 के अनुपात में कृषकों को नहीं दिलाया गया, बारदानों के स्टाक पंजी का भी नियमित संधारण नहीं किया गया था, जिसका पर्यवेक्षण उनके द्वारा नहीं किया गया और न ही रिर्पोटिंग की गई जिसे घोर लापरवाही मानते हुए कलेक्टर के.एल चौहान द्वारा उन्हें निलंबित किया गया है तथा उनका मुख्यालय कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थायें कांकेर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

      बस्तर संभाग के कमिश्नर  अमृत खलखो तथा कलेक्टर  के.एल. चौहान द्वारा धान उपार्जन केन्द्र चिखली के आकस्मिक निरीक्षण के समय दुर्गूकोंदल में पदस्थ खाद्य निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार ध्रुव को नशे के हालत में पाया गया। धान खरीदी जैसे महत्वपूर्ण कार्य में उनके द्वारा सौंपे गये कार्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला खाद्य अधिकारी कार्यालय कांकेर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

 

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