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राज्य में क्लबों, शॉपिंग माल, रेस्टोरेंट और होटल शर्तों के अधीन संचालन की अनुमति

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फ़ाइल् फोटो

स्पोर्टिंग काम्पलेक्स एवं स्टेडियम में केवल खेल गतिविधियां, दर्शकों को प्रवेश की अनुमति नहीं,सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं ऑडिटोरियम एसेम्बली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान रहेंगे बंद ,राज्य शासन ने जारी किया आदेश

 

रायपुर- राज्य में जनसामान्य के सुविधा एवं व्यावसायियों की मांग के मद्देनजर क्लबों, शॉपिंग माल, रेस्टोरेंट और होटल को शर्तों के अधीन संचालन के लिए अनुमति देने का निर्णय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिया है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर आज सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने इन संस्थानों के संचालन के संबंध में आदेश जारी किया है।

आदेश के अनुसार क्लबों, शॉपिंग माल, रेस्टोरेंट, होटल संचालन के लिए पूर्व निर्धारित अनुमति तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी की शर्तों और सोशल-फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा। सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं ऑडिटोरियम एसेम्बली हॉल एवं इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे।

जारी आदेश के तहत शॉपिंग माल के भीतर गेमिंग आरकेड, बच्चों के लिए प्ले एरिया बंद रहेगा। इसी तरह स्पोर्टिंग काम्पलेक्स एवं स्टेडियम में केवल खेल गतिविधियां संचालित हो सकेंगी। दर्शकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक आयोजनों पर पूर्वानुसार प्रतिबंध जारी रहेगा।

किसी क्षेत्र के कन्टेंनमेंट घोषित होने की दशा में राज्य शासन द्वारा कन्टेंनमेंट जोन में केवल अत्यावशक सेवाओं की अनुमति होने के संबंध में जारी निर्देश प्रभावी होंगे तथा अतिरिक्त अनुमति प्राप्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति कन्टेंनमेंट जोन में नहीं होगी। पूर्व में जारी अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

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