भाजपा विधायक सहित 12 लोगों को दो साल जेल की मिली सजा,जमानत पर हुए रिहा

मध्य प्रदेश के भोपल की एक विशेष अदालत ने पवई विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक प्रहलाद लोधी सहित 12 लोगों को दो साल जेल की सजा सुनाई है. लोधी पर आरोप था कि उन्होंने रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले तहसीलदार के साथ मारपीट करते हुए गाली-गलौज की थी.हालांकि बाद में ज़मानत भी मिल गयी.

जानकारी के अनुसार 28 अगस्त 2014 को पन्ना जिले की रैपुरा तहसील सिमरिया थाना इलाके में नोनेलाल लोधी अवैध रेत का उत्खनन कर रहे थे.इसे रोकने के लिए तहसीलदार आर के वर्मा मौके पर पहुंचे और उन्होंने रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्राली को जब्त कर लिया.थाने में कार्रवाई के बाद तहसीलदार वापस लौट रहे थे, तभी मडवा गांव के पास प्रहलाद लोधी और उनके समर्थकों ने तहसीलदार से मारपीट की.पुलिस ने प्रहलाद लोधी सहित 12 आरोपियों के खिलाफ मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था.यह मामला ज़िला कोर्ट से ट्रांसफर होकर राजधानी भोपाल की एमपी, एमएलए की स्पेशल कोर्ट में आया था.