भाजपा के निष्कासित विधायक पर 16 दिसम्बर को कोर्ट सुनायेगी फैसला

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दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा के निष्कासित विधायक (MLA) कुलदीप सेंगर द्वारा 2017 में उन्नाव में एक महिला का अपहरण और बलात्कार करने के मामले में मंगलवार को सुनवाई (the hearing)पूरी कर ली है एवं इस मामले में अगले हफ्ते 16 दिसंबर को अपना फैसला (Decision)सुनाएगी. बंद कमरे में मामले में सीबीआई और आरोपी की अंतिम दलीलें सुनने के बाद जिला न्यायाधीश ने कहा कि वह अपना फैसला 16 दिसम्बर को सुनाएंगे।

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ज्ञात हो कि सेंगर ने महिला का 2017 में कथित तौर पर अपहरण कर उससे बलात्कार किया. अदालत ने मामले में सह आरोपी शशि सिंह के खिलाफ (Against)भी आरोप तय किए हैं.सेंगर पर आरोप लगाने वाली महिला की कार को जुलाई में एक ट्रक ने टक्कर (Collision)मार दी थी, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी (The injured)हो गई थी.

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दुर्घटना में महिला की दो रिश्तेदार मारी गईं और उसके परिवार ने इसमें षड्यंत्र होने (Having conspiracy) के आरोप लगाए थे. उच्चतम न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार मामले में दर्ज सभी पांच मामलों को एक अगस्त को उत्तरप्रदेश में लखनऊ की अदालत से दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित (Moved)करते हुए निर्देश दिया कि रोजाना  इस मामले की सुनवाई (the hearing)की जाए और इसे 45 दिनों के अंदर पूरा किया जाए.

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