पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दर्ज किया था.INX मीडिया मामले में पी चिदंबरम को SC की जमानत पर संदीप गोयल, डीजी तिहाड़ जेल ने कहा कि  वे SC कोर्ट को लोअर कोर्ट में ले जाएंगे और वहां जमानत और जमानतदार जमा कराएंगे, फिर उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश जारी किया जाएगा. रिलीज ऑर्डर मिलते ही वह रिहा हो जाएगा.

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ज्ञात हो कि 107 दिन के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम जेल से बाहर आएगे. पी चिदंबरम ने उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के 15 नवंबर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के किसी भी तरह के इंटरव्यू और बयान देने के साथ ही गवाहों के साथ किसी भी तरह के संपर्क करने पर भी रोक लगाइ है