उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों की विधानसभा में चार रिक्तियां हैं, जिन्हें निम्नलिखित अनुसार भरे जाने की आवश्यकता हैः-
क्र.सं. | राज्य का नाम | विधानसभा का नाम और संख्या |
1. | उत्तराखंड | 44 – पिथौरागढ़ |
2. | पश्चिम बंगाल | 34 – कालियागंज(अनुसूचित जाति) |
3. | पश्चिम बंगाल | 77- करीमपुर |
4. | पश्चिम बंगाल | 224-खड़गपुर सदर |
उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं एवं स्थानीय पर्वों, मतदाता सूची, मौसम की स्थिति आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करने के बाद आयोग ने निम्नलिखित उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार इन रिक्तियों को भरने के लिये उप-चुनाव कराने का फैसला किया हैः-
मतदान कार्यक्रम | समय सूची |
राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तिथि | 30.10.2019 (बुधवार) |
नामांकन की अंतिम तिथि | 06.11.2019 (बुधवार) |
नामांकन की जांच की तिथि | 07.11.2019 (गुरुरवार) |
उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि | 11.11.2019 (सोमवार) |
मतदान की तिथि | 25.11.2019 (सोमवार) |
मतगणना की तिथि | 28.11.2019 (गुरुवार) |
तारीख जिससे पूर्व चुनाव सम्पन्न हो जाएगा | 30.11.2019 (शनिवार) |
आदर्श आचार संहिता
जिन जिलों में सम्पूर्ण या आंशिक रूप से संसदीय या विधानसभा के उपचुनाव का संचालन किया जाता है, वहां तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। जो तिथि 29 जून, 2017 के आयोग की निर्देश संख्या 437/6/1 एनएसटी/2016- सीसीएस के द्वारा जारी किए गए आंशिक संशोधन के अध्यधीन (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) है। आदर्श आचार संहिता सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों एवं संबंधित राज्य सरकार पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्य के जिले के लिये केंद्र सरकार पर भी लागू होगी।