असामयिक वर्षा में हुई क्षति के लिए किसानों को मुआवजे के लिए 72 घंटे के भीतर देनी होगी सूचना-

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रायगढ़ : संभागीय संयुक्त संचालक कृषि बिलासपुर संभाग ने दिनांक 19 अक्टूबर एवं 20 अक्टूबर को हुई असामयिक वर्षा में हुई क्षति के लिए किसानों को तत्काल बीमा कंपनी एवं संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर को सूचना देने के लिए उप संचालक कृषि रायगढ़ को निर्देशित किया है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि प्रमुख फसल धान के जिन खेतों में फसल कटकर करपा खेत में पड़ा होगा, पानी के कारण नुकसान की स्थिति होगी, ऐसे बीमित ग्रामों के कृषकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत नुकसान के मुआवजे हेतु 72 घंटे के भीतर सूचना देना अनिवार्य है। ऐसी ही स्थिति अन्य फसलों में भी हो सकती है.