बलौदाबाजार-पलारी तहसील के ग्राम सीतापार में क्वारंटाइन काल पूर्ण किये बगैर सेन्टर छोड़कर भागे 7 लोगों के विरुद्ध पलारी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। सरपंच समारूराम ध्रुव की शिकायत पर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 34 और महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत 7 श्रमिकों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्घ किया गया है।
सरपंच सीतापार ध्रुव द्वारा दर्ज कराये गए एफआईआर के अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों में गाँव के अनेक लोग कमाने-खाने गये हुये थे। इनमें से एक जत्था विगत 14 जून को कोरोना से सघन रूप से प्रभावित नागपुर से गांव वापस आया है। उन्हें कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के निर्देश अनुसार गांव के स्कूल में क्वारंटाइन पर रखा गया था।
नियमानुसार कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए 14 दिन की क्वारंटाइन अवधि निर्धारित की गई है। उनके लिए ग्राम पंचायत द्वारा खाने-पीने की सम्पूर्ण व्यवस्था निःशुल्क रूप से की गई थी। दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी श्रमिक इन नियमों का पालन भी कर रहे हैं। लेकिन इनमें से 7 श्रमिक क्वारंटाइन काल बिताए बगैर स्कूल छोड़कर बाहर चले गए।
इनमें गांव के ही बुधारूराम बंजारे, लखुराम, राजूराम, दशोदाबाई, रविकुमार ध्रुव, नोमन दास एवं मोंगराबाई शामिल हैं। ये सभी लोग 23 जून की रात में स्कूल की दीवाल फांदकर भाग गए और अपने-अपने घर पहुंच गये। क्वारंटाइन अवधि पूर्ण किये बिना उनके चले जाने से जहाँ एक ओर कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन हुआ है, वहीं पूरे गांव में कोरोना फैलने की आशंका बढ़ गई। इसे गंभीरता से लेकर सरपंच ने जागरूकता दिखाते हुए पलारी थाने को सूचना दी और उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है।
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